Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार 31 दिसंबर को फैसला करेगी कि राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यह बयान ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) पर उप-समिति द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण विरोधी योजना के चरण तीन के तहत प्रतिबंधों को लागू करने के निर्देश के बाद आया.


उप-समिति ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि शांत हवाओं और स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के ‘गंभीर’ श्रेणी में जाने की संभावना है. दिल्ली में 24 घंटे का औसत एक्यूआई शुक्रवार को 399 रहा. दरअसल, 201 और 300 के बीच एक्यूआई को ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है. परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि शनिवार को दिल्ली में बीएस-तीन पेट्रोल और बीए-चार डीजल चारपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है या नहीं.”


पहले भी लगाया गया प्रतिबंध
ग्रेप स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक तंत्र है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के तीसरे चरण के तहत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति द्वारा लगायी पाबंदियों के मद्देनजर नौ दिसंबर तक शहर में चार पहिये वाले बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के सड़कों पर दौड़ने पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया था. सरकार ने कहा था कि अगर कोई भी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी चार पहिया वाहन सड़कों पर दौड़ते पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 



यह भी पढ़ें: Delhi Politics: AAP का दावा- MCD चुनाव के बाद वादों से मुकरी BJP, लगाया ये गंभीर आरोप