Delhi news: लोगों के भाग दौड़ की जिंदगी के बीच दिन में समय नहीं मिल पाता था. ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है. अब दिल्ली में रहने वाले लोग रात के वक्त व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकेंगें. लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) ने 2016 से लंबित चल रहे रात के वक्त सेवा और व्यवसाय से संबंधित 55 प्रस्तावों को बीते अप्रैल महीने में मंजूरी दी थी. जिसके बाद अब उपराज्यपाल ने श्रम विभाग को 24x7 संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों और दुकानों से संबंधित आवेदनों की मंजूरी के लिए एकीकृत पोर्टल के रूप में सिंगल विंडो सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने इन आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने के भी निर्देश दिए हैं.


उपराज्यपाल ने बीते मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए उन 155 आवेदनों को मंजूरी दी है, जिन्हें दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट प्रदान की गई थी. दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के अनुसार समयबद्ध तरीके से आवेदनों को निपटाने पर जोर देने के बाद से मंजूरी देने की प्रक्रिया में सुधार आया है.


सुरक्षा और श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए दी गई छूट


उपराज्यपाल ने अक्टूबर 2022 में सुरक्षा और श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों के साथ दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत 314 प्रतिष्ठानों को छूट दी थी, जिससे ये 24X7 के आधार पर खुलेंगी. इस के तहत लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों और दुकानों को छूट दी गई. जिनमें ई-कॉमर्स, ग्रोसरी स्टोर, हॉस्पिटैलिटी, एयरपोर्ट सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन, सिक्योरिटी सर्विसेज आदि शामिल हैं. उपराज्यपाल ऐसे आवेदनों के निपटारे के लिए सुलभ और 'फेसलेस 'डिजिटल इंटरफेस' से नियामकों और व्यवसायियों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे.


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