Delhi News: दिल्ली सरकार ने एग्रीगेटर्स पॉलिसी के मसौदे को नोटिफाई कर दिया है. जिसके तहत अब राइड एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े नए वाहनों की खरीद के दौरान अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को ही अपनाना होगा. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई पहल की शुरूआत की है, अब राइड एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस वाले वाहनों के नए बेड़े में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को ही शामिल किया जाएगा. 


इस पॉलिसी को लेकर जनता को अपनी राय देने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यह पॉलिसी एग्रीगेटर उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी. इस नई पॉलिसी के मुताबिक एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस देने वालों को अगले तीन महीनों में सभी नए दोपहिया वाहनों में से 10 फीसदी और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 5 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना होगा.


'25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का अपनाना होगा'
इसके अलावा, इनको मार्च 2023 तक सभी नए दोपहिया वाहनों का 50 फीसदी और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना होगा. दिल्ली सरकार, एनसीआर के अन्य राज्यों में भी इस पॉलिसी को अपनाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को एक रिप्रजेंटेशन देगी ताकि वहाँ भी इसे शुरू किया जा सके.


दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2020 द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार की गई यह एग्रीगेटर पॉलिसी समयबद्ध तरीके से राइड हेलिंग उद्योग को अपने वाहनों को Electric vehicle  में बदलेगी. दिल्ली सरकार के मुताबिक  ये पॉलिसी दिल्ली में ही नहीं, बल्कि एनसीआर के बड़े क्षेत्र में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में काफी प्रभावशाली साबित हो सकती है. इसलिए दिल्ली सरकार CAQM को रिप्रजेंटेशन देगी, ताकि एनसीआर के अन्य राज्यों को भी परिचालन के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने को लेकर एग्रीगेटर्स पॉलिसी को अपनाने के लिए निर्देशित किया जा सके, जो दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए काफी प्रभावशाली  कदम होगा. 


प्रदूषण से निपटने के लिए ये काम कर रही सरकार
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय पर लगातार काम कर रही है.  यह नई पॉलिसी अपनी तरह की पहली पॉलिसी होगी और एग्रीगेटर उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए जरूरी प्रोत्साहन प्रदान करेगी.  


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