Delhi News: असम की एक अदालत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन जारी किया है. अदालत ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से दायर मानहानि मामले में सिसोदिया को मंगलवार को समन जारी कर 29 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है. कामरूप की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोनमी सरमा ने हिमंत सरमा के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक बयान देने के लिए सिसोदिया को समन जारी किया है.


सिसोदिया ने लगाया था आरोप
सिसोदिया ने चार जून को नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान मीडिया में आईं खबरों का जिक्र करते हुए कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी और सरमा की पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को 990 रुपये के हिसाब से तत्काल इन किट की आपूर्ति करने के आदेश दिए. असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने 21 जून को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था.


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क्या था पूरा मामला
बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने जून में पीपीई किट खरीद मामले में घपले का आरोप लगाने वाले आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था. रिंकी सरमा के वकील पी. नायक ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के तहत पीपीई किट दान के रूप में जमा की. पीपीई किट की आपूर्ति में अनियमितता बरते जाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि पीपीई किट "सरकार को गिफ्ट में दी गई" और उनकी पत्नी की कंपनी ने इसके लिए "कोई बिल नहीं दिया" था.


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