Delhi: कोर्ट ने कैंसर की नकली दवा सप्लाई करने के आरोपी को नहीं दी बेल, कहा- आतंकवाद से कम नहीं ये अपराध
Delhi News: कोर्ट के जज ने कहा कि पैसे कमाने और कैंसर जैसी गंभीर चिकित्सा कठिनाई वाले मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए नकली दवाओं की आपूर्ति का ऐसा खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है.
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Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने मरीजों को कैंसर (Cancer) की नकली दवा सप्लाई करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि नकली दवाओं का खतरा हत्या या आतंकवाद से कम गंभीर अपराध नहीं है. स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक (Shailendra Malik) ने आरोपी एकांश वर्मा को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे मरीजों को कैंसर की नकली जीवन रक्षक दवाओं की बिक्री और सप्लाई में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
जज ने कहा, ‘‘नकली दवाओं के खतरे को किसी भी मायने में हत्या या यहां तक कि आतंकवाद जैसे अपराध से कम गंभीर नहीं माना जा सकता है. केवल पैसे कमाने और कैंसर जैसी गंभीर चिकित्सा कठिनाई वाले मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए नकली दवाओं की आपूर्ति का ऐसा खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है.’’ साथ ही जज ने कहा कि समस्या को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और इससे कड़ाई से निपटने की जरूरत है.
बांग्लादेश स्थित एक कंपनी की गोली बेच रहा था आरोपी
जज ने कहा, ‘‘आरोप है कि एकांश वर्मा बांग्लादेश स्थित एक कंपनी की गोली बेच रहा था. कानून के तहत भारत में इसकी आपूर्ति पर प्रतिबंध है. यह तथ्य कैंसर से जूझ रहे मरीजों को नकली दवाएं बेचने और सप्लाई की बड़ी साजिश का हिस्सा होने के उसके इरादे को बयां करता है.’’ उन्होंने कहा कि आरोपी मरीजों को मुख्य आरोपी डॉ. पवित्र प्रधान से इलाज कराने के लिए कहता था, जो नकली दवाओं के निर्माण और सप्लाई करने वाले रैकेट का सरगना था. जज ने कहा, ‘‘इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है. जांच एजेंसी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मामले की जांच करने के निर्देश के साथ याचिका खारिज की जाती है.’’
जानिए आरोपी ने क्या किया दावा?
आरोपी को 13 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था. आरोपी ने यह दावा करते हुए जमानत याचिका दायर की थी कि उसने हाल में बी.टेक पूरा किया है और वह हालात का मारा है. आरोपी ने दावा किया कि मामले में उसे फंसाया गया है. अभियोजन पक्ष ने उसकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि आरोपी ने इंदौर स्थित एक कंपनी के जरिए एक लाख गोलियां खरीदी थीं, जो एक सह-आरोपी ने उससे एकत्र किए थे. आरोप लगाया गया है कि एकांश वर्मा कैंसर के मरीजों के उपचार के लिए नकली दवाएं खरीदता था और वह मरीजों को इलाज के लिए प्रधान के पास लाता था.
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