Delhi News: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने हत्या के आरोप में जेल में बंद एक शख्स को अखिल भारतीय कानून प्रवेश परीक्षा (All India Law Entrance Test) के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के वेकेशन जज चंद्र शेखर (Chandra Shekhar) ने शशांक जादौन (Shashank Jadon) नाम के शख्स की तरफ से दायर आवेदन को अनुमति दी, जिसमें प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति मांगी गई थी, यह देखते हुए कि साल 2020 में गए इसी तरह के अनुरोध को संबंधित अदालत की ओर से अनुमति दी गई थी.


सीबीआई के एक मामले में शशांक जादौन आरोपी है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या की सजा) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत साल 2015 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया, "यह देखा गया है कि कानून के अनुसार, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और न्यायिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि साल 2020 में अभियुक्त की तरफ से किए गए इसी तरह के अनुरोध को संबंधित अदालत ने 19.09.2020 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी थी, इसलिए, ऐसा लगता है यह न्याय के हित में है."


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कोर्ट ने डासाना जेल को दिया ये निर्देश


कोर्ट ने अपने आदेश में आग कहा, "आरोपी को 26.06.2022 को लॉयड लॉ कॉलेज में सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे के बीच आयोजित होने वाली ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट में उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है. डासना जेल को निर्देश दिया जाता है कि आरोपी की परीक्षा में उचित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए, जैसा कि आदेश और प्रवेश पत्र की प्रति में दर्ज है."


जेल अधीक्षक को दाखिल करनी होगी रिपोर्ट


साथ ही कोर्ट ने कहा कि जेल अधीक्षक आरोपी को एडमिट कार्ड में "उम्मीदवारों को निर्देश" शीर्षक के तहत आवश्यक दस्तावेज या सामान ले जाने की अनुमति देगा. इसके आलाव कोर्ट ने संबंधित जेल अधीक्षक को 28 जून को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. 


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