Delhi Disaster Response Fund: दिल्ली में कोरोनावायरस से जान गंवाने वाले 20 हजार से ज्यादा लोगों के परिजनों को दिल्ली आपदा मोचन कोष (डीडीआरएफ) से 50 हजार रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी. गौरतलब है कि ऐसे पीड़ित परिजनों को मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत भी अनुग्रह के रूप में 50,000 मिलते हैं. सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश सभी जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है और सप्ताह के अंत तक इस संबंध में नोटिस जारी होने का अनुमान है.
एक अधिकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत करीब 21,000 परिवारों को दिल्ली सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की सहायता दी गई है. अब उन्हें इसके अतिरिक्त 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि भी मिलेगी. दिल्ली सरकार की योजना के तहत जिन परिवारों को राशि मिली है, उन्हें डीडीआरएफ के पास अलग से अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है. विभाग के पास उनकी सभी जानकारियां हैं और तत्काल उनके बैंक खाते या जिस रूप में भी उन्होंने योजना के तहत धनराशि लेना चुना था, उनके पास उस माध्यम से राशि भेज दी जाएगी.
जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना आवश्यक
अधिकारी ने बताया कि एक सप्ताह में भुगतान उनके बैंक खातों में वितरित किया जा सकता है. इसके अलावा दिल्ली का कोई भी निवासी जो कोविड -19 के कारण परिवार के किसी सदस्य को खो दिया हो या खो देता है और उसे अभी तक कोई अनुग्रह राशि नहीं मिली है तो वह सहायता के रूप में ₹50,000 के लिए एक आवेदन जमा कर सकता है. डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि ऐसे आवेदकों को कोविड -19 मौत से संबंधित अनुग्रह सहायता के लिए सीधे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना आवश्यक है.
दिल्ली आपदा मोचन कोष में योगदान देती है केंद्र सरकार
डीडीएमए पात्रता और अन्य आवश्यक मानदंडों को सत्यापित करने के बाद सीधे लाभार्थी को फंड जारी करेगा. आवेदकों को अपना आवेदन जमा करने में सक्षम बनाने के लिए https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर एक लिंक बनाया जाएगा. जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय उन आवेदकों से भी हार्ड कॉपी आवेदन स्वीकार करेंगे जो ई-जिला पोर्टल पर आवेदन करने में असमर्थ हैं. एक अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार दिल्ली आपदा मोचन कोष में 75% का योगदान देती है और 25% का योगदान दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है. यह एक स्थायी कोष है.
डीडीएमए के एक अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर 29 नवंबर 2021 से कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को दिल्ली आपदा मोचन कोष (डीडीआरएफ) से अनुग्रह राशि जारी करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
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