Delhi Excise Policy Scam : दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के मामले में पांच आरोपितों और सात कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल किये गये पूरक आरोपपत्र पर गुरुवार को संज्ञान लिया. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आरोपियों विजय नायर, पी सरत चंद्र रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा को 23 फरवरी को तलब किया है. हालांकि, इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) का नाम भी सामने आया था. लेकिन, मामले में ईडी ने आरोपी के रूप में उनका नाम नहीं लिया है.


अदालत में पेश होने का दिया निर्देश
कोर्ट ने मामले के आरोपी कंपनियों के प्रतिनिधियों ट्राइडेंट चेम्फर लिमिटेड, श्री अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्गनोमिक्स इकोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्नोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केएसजेएम स्पिरिट्स एलएलपी, बडी रिटेल (टीआई) प्राइवेट लिमिटेड और पॉपुलर स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड को अगली तारीख को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.


आरोपियों के खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस अदालत की सुविचारित राय है कि इस पूरक शिकायत के जरिये मुकदमा चलाए जा रहे सभी 12 अभियुक्तों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार और सामग्री हैं, क्योंकि वे सभी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लिप्त पाए गए हैं. 
जानकारी हो कि दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी ने अपने विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा के माध्यम से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.


आरोपी के रूप में नहीं लिया मनीष सिसोदिया का नाम
जानकारी हो कि इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी सामने आया था. हालांकि, ईडी ने मामले में आरोपी के रूप में सिसोदिया का नाम नहीं लिया. ईडी ने अदालत और न्यायाधीश को बताया कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है. दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने में अनियमितताओं के आरोपों के बाद अब इसे रद्द किया जा चुका है.


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