Delhi High Court on Private School Late Fees: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सरकार (Delhi Government) को निर्देशित किया है कि जो प्राइवेट स्कूल (Delhi Private Schools) लेट फीस के नाम पर अभिभावकों से मोटा फाइन वसूल रहे हैं उन पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए. इसके लिए दिल्ली सरकार को 6 हफ्ते के अंदर एक्शन लेने के लिए कहा गया है. ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अभिभावक की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया. इस पैरेंट का कहना है कि उनके बच्चों के स्कूल में ट्यूशन फीस लेट होने पर उनसे मोटा फाइन लिया जा रहा है.


नियमों के खिलाफ है -


याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि ये दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स (Delhi School Education Rules) के भी खिलाफ है. ये याचिका अजय अग्रवाल नाम के एक पैरेंट ने दाखिल की है जिनके दो बच्चें हैं. एक 12वीं पढ़ता है और एक 8वीं में.


क्या कहना है कोर्ट का –


इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा पाटिल ने दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लें और स्कूल और अभिभावक दोनों के पक्ष को समझते हुए जो सही हो ऐसा फैसला लें.


याचिकाकर्ता ले सकता है लीगल एक्शन –


कोर्ट के आदेश में आग कहा गया कि अगर इस मामले में याचिकाकर्ता को और पीड़ित किया जाता है तो वह लीगल एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है. एजुकेशन डिपार्टमेंट को 6 हफ्ते के अंदर फैसला लेना है.


इस पर दिल्ली सरकार की काउंसिल ने जवाब में कहा है कि वे याचिकाकर्ता की शिकायत पर जांच करेंगे और जैसी जरूरत होगी वैसा फैसला जल्द सुनाएंगे.


यह भी पढ़ें:


Government Job Alert: जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में निकली भर्तियां, 8वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, मिलेगी अच्छी सैलरी 


Chhattisgarh Sarkari Naukri: AIIMS रायपुर में निकली भर्ती, इस तारीख के पहले कर दें अप्लाई, मिलेगी अच्छी सैलरी