Delhi News: दिल्ली के दरियागंज इलाके में बिजली चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मोहम्मद खालिद और शहजादा बिलाल नाम के 2 लोग 30 कमरे का एक गेस्ट हाउस चला रहे थे, लेकिन उस गेस्ट हाउस में बिजली का कोई मीटर ही नहीं था, जिससे गेस्ट हाउस मालिक 26 किलोवाट बिजली की चोरी कर रहे थे.
जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है एफआईआर
यह मामला संज्ञान में आते ही आरोपियों पर डीईआरसी के प्रावधानों के मुताबिक बिजली चोरी करने पर जुर्माना किया गया, लेकिन उन्होंने जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया जिसके बाद इस मामले में, जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई और सुनवाई के लिए मामले को बिजली की स्पेशल कोर्ट में ले जाया गया.
जुर्माना भुगतान न करने पर होगी 6 महिने की सजा
स्पेशल कोर्ट में आरोपियों को सजा सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि बिजली चोरी के मामलों में कड़े फैसले लिए जाने चाहिए. बिजली चोरी के मामले की जानकारी देते हुए बीएसईएस के प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में गेस्ट हाउस के आरोपियों पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 135 के तहत तीन साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा आरोपियों पर 33 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जिसमें फाइन और सिविल लायबिलिटी दोनों शामिल हैं. वहीं अगर आरोपी जुर्माने का भुगतान नहीं करते है तो उन्हें 6 महीने की सजा अलग से भुगतनी होगी.
आरोपियों पर कई मामले है दर्ज
बता दे की दरयागंज के इस गेस्ट हाउस में पहले भी बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं, यही नहीं, आरोपियों की संपत्तियों पर अलग-अलग तरह के 800 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.
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