Delhi News: एक पुलिस अधिकारी से कथित तौर पर मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में साकेत कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की जमानत याचिका खारिज कर दी. शाहीन बाग में ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी से कथित तौर पर बदतमीजी करने और उनके साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद खान को शनिवार (26 नवंबर) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिखा चहल ने उनकी जमानत याचिका खारिज की.
आसिफ खान के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ आईपीसी धारा 186(सरकारी कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करना) और धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
आसिफ खान की बेटी अरीबा खान कांग्रेस के टिकट पर एमसीडी चुनाव लड़ रही हैं. यह घटना तब हुई, जब वह शुक्रवार को इलाके में तैय्यब मस्जिद के सामने 20 से 30 लोगों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया था कि 25 नवंबर को इलाके में गश्त के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने तैय्यब मस्जिद के सामने करीब 20-30 लोगों को जमा होते देखा. आसिफ मोहम्मद खान अपने समर्थकों के साथ तैय्यब मस्जिद के सामने मौजूद थे और लाउड-हेलर्स का उपयोग करके सभा को संबोधित कर रहे थे. जब सब-इंस्पेक्टर (एसआई) अक्षय ने खान से सभा और जनता को संबोधित करने की अनुमति के बारे में पूछा, तो वह आक्रामक हो गए और एसआई के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया. पूर्व विधायक ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की. अक्षय ने शिकायत दर्ज कराई.
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