Kanjhawala Case: कंझावला मामले के एक आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत, दिल्ली पुलिस ने याचिका का किया था विरोध
Delhi News: एक जनवरी 2023 को तड़के सुबह एक 20 साल की लड़की को एक कार ने लगभग 12 किलो मीटर तक घसीटा गया था. इस हादसे में लड़की की दर्दनाक मौत हो गई थी.
Kanjhawala Case: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कंझावला हिट एंड ड्रग मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को जमानत दे दी है. अदालत ने आदेश में कहा है कि आशुतोष भारद्वाज को 50,000 रुपये के जमानत मुचलके पर जमानत दी जाती है. आशुतोष भारद्वाज की भूमिका अपराध होने के बाद सामने आई. मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने 16 जनवरी को आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह एक गंभीर मामला है और वे धारा 302 (हत्या) लगाने की प्रक्रिया में हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने 12 जनवरी को आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने कहा था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए, तथ्य यह है कि जांच शुरुआती चरण में है और आरोपी के खिलाफ कथित अपराध विशेष रूप से सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय हैं, इसलिए यह कोर्ट जमानत नहीं दे सकता है.
अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव के मुसाबिक, आशुतोष भारद्वाज ने सबूतों से छेड़छाड़ की और सह आरोपी दीपक कार चला रहा था. जब आशुतोष भारद्वाज स्वतंत्र व्यक्ति थे तो उन्होंने मामले की जांच को गुमराह किया. वह भविष्य में फिर से मामले को गुमराह कर सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, कार मालिक आशुतोष भारद्वाज और अमित के भाई अंकुश खन्ना की पांचों आरोपियों से बातचीत हुई थी और अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण दीपक को पुलिस को यह बताने के लिए कहा गया था कि घटना के समय वह ड्राइविंग सीट पर था.
6 आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
आशुतोष भारद्वाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने 9 जनवरी को इस आधार पर जमानत की मांग की थी कि अपराध जमानती हैं. आरोपी ने घटना के बाद पुलिस के साथ सहयोग किया है. हालांकि, श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आशुतोष भारद्वाज ने दुर्घटना में शामिल कार को सह-अभियुक्त को सौंप दिया था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. अदालत ने 9 जनवरी को 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. आशुतोष भारद्वाज के अलावा, मामले में अन्य आरोपी दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल हैं. गौरतलब है कि एक जनवरी को सुबह तड़के एक 20 वर्षीय महिला को एक कार के द्वारा लगभग 12 किलो मीटर तक घसीटा गया था. इस हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी.