Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने पांच सितारा होटल (Five star hotel) का 23 लाख रुपये का बिल नहीं चुकाने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को गुरुवार को जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि आरोपी ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने कहा कि आरोपी मोहम्मद शरीफ को और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है. वह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार का एक पदाधिकारी बनकर करीब चार महीने तक यहां लीला पैलेस होटल (Leela Palace Hotel) में रहा था और बिल चुकाए बिना भाग गया था.


वहीं न्यायाधीश ने होटल के मैनेजर के बयान पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी ने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और भुगतान के मद्देनजर होटल को उसे जमानत पर रिहा करने पर कोई ऐतराज नहीं है. अदालत ने उस पर कई शर्तें भी लगाई हैं, जैसे वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और अदालत की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा. पुलिस के मुताबिक, शरीफ पिछले साल एक अगस्त को होटल पहुंचा और वहां खुद को यूएई सरकार का अधिकारी बताकर एक कमरे में करीब चार महीने तक रहा.


क्या है मामला
पुलिस ने बताया कि होटल से भागने के बाद उसे 19 फरवरी को कर्नाटक के पुत्तुर से पकड़ा गया था. उस पर बिल न चुकाने के साथ-साथ होटल का कीमती सामान चुराने का भी आरोप है. दरअसल, आरोपी ने खुद को यूएई सरकार के ‘‘महामहिम शेख फलाह बिन जायद अल नाहयान के कार्यालय’’ का एक महत्वपूर्ण अधिकारी बताकर होटल में पंजीकरण कराया और एक फर्जी बिजनेस कार्ड और यूएई का निवास कार्ड भी सौंपा. होटल प्रबंधन ने अपनी शिकायत में कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि अतिथि ने अपनी फर्जी छवि दिखाकर होटल को धोखा देने के इरादे से अतिरिक्त विश्वास हासिल करने के लिए जानबूझकर ये कार्ड दिए.



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