Agnipath Row: मनीष सिसोदिया बोले- अग्निपथ इतना ही अच्छा तो MLA-MP के बच्चों से भी कराओ चार साल की नौकरी
Agniopath Scheme Row: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि देशभर में हर विधायक-सांसद के बच्चे 17 साल के होते ही सबसे पहले अग्निपथ योजना के तहत चार साल की नौकरी करें, ऐसा नियम बना दो.
Agnipath Scheme Controversy: दिल्ली (Delhi) के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने केंद्र सरकार (GOI) की सेना में भर्ती वाली अग्निपथ योजना (Manish Sisodia) को लेकर तंज कसा है. मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह योजना इतनी ही अच्छी है तो विधायकों (MLAs) और सांसदों (MPs) के बच्चों के लिए भी नियम बनना चाहिए. इस बारे में उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया है. मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा, ''अग्निपथ योजना अगर इतनी ही अच्छी है तो नियम बना दो- देश भर में हर MLA और MP के बच्चे 17 साल के होते ही सबसे पहले इस योजना के तहत 4 साल की नौकरी करेंगे.''
एक अन्य ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने लिखा, ''हर युवा को हक है कि सेना में शामिल होकर देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करें, पर आज BJP इस हक से उनको वंचित कर रही है. देशभर में हो रहे प्रदर्शन साफ प्रमाण हैं कि भारत के युवा अग्निपथ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे. कोई भी नीति या कानून देश सेवा के जुनून से बढ़कर नही हो सकता.''
सीएम केजरीवाल ने युवाओं के लिए की यह मांग
मनीष सिसोदिया ने इसके अलावा अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से संबंधित कोई पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल से रीट्वीट की हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पहले ही मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा लाई गई इस योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के हवाले से कह चुके हैं कि नाराज युवाओं की मांग एकदम सही है. उन्होंने कहा कि युवाओं को चार साल नहीं, पूरी जिंदगी देश सेवा करने का मौका दिया जाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दो वर्षों में सेना में भर्तियां नहीं होने की वजह से जो लोग ओवरएज हो गए हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए.
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गृह मंत्रालय ने लिया यह फैसला
बता दें कि योजना के विरोध में देश के कई हिस्सों में हुए हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने इसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन किए हैं. गृह मंत्रायल ने कहा कि CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को 10 फीसदी का आरक्षण देने का फैसला किया गया है. साथ ही गृह मंत्रालय ने इन अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है.
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