Delhi Nagar Nigam Election 2022: दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने इस साल अप्रैल में होने वाले नगर निगम चुनाव में प्रचार पर कई पाबंदियां लगाई हैं. दरअसल कोरोना को देखते हुए मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिये पांच तय की गई है.  दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि रात आठ बजे के बाद सभाएं करने या जुलूस निकालने पर रोक होगी. साथ ही बिना पूर्वानुमति के बाइक या साइकिल रैली नहीं निकाली जा सकेगी. नुक्कड़ सभाओं में केवल 50 लोगों को शरीक होने की अनुमति दी जाएगी.


निगम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जारी


केवल पांच लोग ही घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे. दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग कुछ ही दिन में तारीख की घोषणा कर सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी संहिता दस्तावेज के अनुसार, ''कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के लिये स्टार प्रचारकों की ज्यादा से ज्यादा संख्या 10 और और गैर-मान्यता प्राप्त दलों के लिये पांच निर्धारित की गई है.''


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पार्टियों को इन पाबंदियों का करना होगा पालन


स्टार प्रचारकों से चुनाव प्रचार कराने की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी.'' दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि वैध अनुमति के बिना और मौजूदा डीडीएमए दिशानिर्देशों के तहत किसी भी रोड शो और मोटरबाइक/साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी. 


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