Delhi News: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में कहा कि शराब (alcohol) के रिटेल विक्रेताओं द्वारा किसी तरह की छूट पर रोक लगाने के उसके आदेश के पीछे मुख्य उद्देश्य शराब के अवैध कारोबार (illegal business) पर रोक लगाना है. उसने कहा कि वह छूट को अहितकर प्रतियोगिता को बढ़ावा देने और बाजार को विकृत करने का हथकंडा नहीं बनाना चाहती.
छुट की दी थी मंजूरी
दिल्ली सरकार ने कई शराब लाइसेंस धारकों को रोक के खिलाफ दायर एक याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में कहा गया कि यद्यपि उसने शुरुआत में स्वस्थ प्रतियोगिता शुरू करने और उपभोक्ता की पसंद को बढ़ावा देने के लिए छूट की मंजूरी दी थी, लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ लोग शराब की जमाखोरी कर रहे हैं और जो छूट दी जा रही है वह जनहित में नहीं है.
सोमवार को किया था रियायत बंद
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार (Delhi government) के आबकारी विभाग (Excise Department) ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की एमआरपी पर छूट/रियायत को बंद करने का आदेश दिया था . दरअसल दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से शराब की कीमतों में छूट दी जा रही थी (Discount on Liquor). इसी वजह से ठेकों पर भारी भीड़ देखने को मिली रही थी जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने शराब की एमआरपी पर छूट/रियायत को बंद करने का आदेश दिया था.
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