Only ICMR Labs Collect Covid Samples: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने निर्देश दिया है कि केवल ICMR मान्यता प्राप्त लैब्स ही कोविड -19 के सैंपल को कलेक्ट कर सकती हैं. 31 मई को जारी एक आदेश में डीडीएमए ने यह भी कहा कि सभी लैब्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके स्वयं के सैंपल कलेक्टर या उनकी ओर से नमूने एकत्र करने वाली संस्था को जैव-चिकित्सा सहित नमूने कलेक्टर करते समय सभी जैव-सुरक्षा और जैव-सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए.
आदेश में यह भी कहा गया था कि प्रयोगशालाओं द्वारा नियोजित किए जा रहे कर्मियों को आईसीएमआर / एनएबीएल या भारत के राज्यपाल की किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार पर्याप्त रूप से योग्य होना चाहिए.
औचक निरीक्षण का भी दिया गया निर्देश
डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में जिलाधिकारियों को औचक निरीक्षण और दौरा करने का भी निर्देश दिया. आदेश में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित कोविड -19 टेस्ट लैब्स अस्पतालों द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर धारा 51 से 60 के उचित प्रावधानों के तहत दंडित किया जाए. इसने यह भी कहा कि प्रयोगशालाओं को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABL) द्वारा निर्धारित SOP दिशानिर्देशों के अनुसार नमूनों को स्टोर करना चाहिए.
ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि लैब्स को समय-समय पर ICMR/NABAL/GOI और दिल्ली सरकार के सभी दिशा-निर्देशों और निर्देशों का पालन करना चाहिए. सैंपल को लैब्स द्वारा तेजी से जमा करने, परिवहन और संसाधित किया जाता है और रिपोर्ट उनके संबंधित पोर्टलों में संग्रह की निश्चित समय सीमा के भीतर अपलोड की जाती है. शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शनिवार को 2.07 प्रतिशत की पॉजिटिविटी दर के साथ 405 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए, जबकि कोरोना कारण कोई नई मौत नहीं हुई.
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