Delhi: दिल्ली में आपको सड़क किनारे गाड़ी पार्क करना अब महंगा पड़ सकता है. खासतौर पर जब आप सड़ किनारे बस की लेन में कार पार्क करते है हो तो आपकी कार परिवहन विभाग द्वारा जब्त तक की जा सकती है. परिवहन विभाग ने दिल्ली में उन जगहों पर खास ध्यान देने की योजना बनाई है, जहां पर लोग बड़ी संख्या में सड़क किनारे बड़ी संख्या में गाड़ियां पार्क करते हैं.
देना होगा हजारों रुपये का जुर्माना
बस की लेन में अगर कोई दूसरी बस खड़ी करते है पर पहली बार में आपको पहली बार में 10 हजार रुपये जुरमाना देना होगा. वहीं इस लेन में ऑटो रिक्शा, टैक्सी, थ्री व्हीलर गुड्स औऱ सभी प्राइवेट वाहनों के ले पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार में 1500 रुपये का जुर्माना है.
वहीं बस चालकों द्वारा नियरम तोड़ने पर दूसरी बार में मोटर वाहने अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. वहीं ऑटो और टेक्सियों पर परमिट शर्तों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
बस चालक अगर तीसरी बार नियम तोड़ते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. वहीं चौथी बार में वाहन का परमिट को खत्म कर दिया जाएगा. वहीं अन्य वाहनों के लिए यदि की वाहन बस लेन पर खड़ा पाया जाता है तो हटाने से मना करता है तो टो चार्ज हल्के वाहन के लिए 200 रुपये और यात्री वाहन के ले 400 और हल्के माल वाहक वाहन के लिए 1000 देना होगा.
इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा बस की लेन में पार्क किया हुआ वाहन या किसी बस ड्राइवर को बस लेन नियम को तोड़ते हुए पाए जाने पर शिकायत के लिए फोटो खींचकर 8376050050 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं.
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