Delhi News: निजामुद्दीन मरकज खोलने की मिली इजाजत, इन प्रोटोकोल्स का पालन करना होगा अनिवार्य
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रमजान के पवित्र महीने के दौरान इबादत के लिए निजामुद्दी स्थित मरकज मस्जित को पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी है.

Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रमजान के पवित्र महीने के दौरान इबादत के लिए निजामुद्दी स्थित मरकज मस्जित को पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी है. हाईकोर्ट ने मरकज खोलने के साथ ई एतियात बरतने के भी आदेश दिए हैं. कोर्ट के आदेश के अनुसार मरकज के तमाम फ्लोर पर नमाज पढ़ी जा सकती है. लेकिन शबे बारात के लिए इंतेजामया को सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा.
पिछले महीने दाखिल की थी याचिका
पिछले महीने दाखिल याचिका बोर्ड ने शब-ए-बारात और रमजान के मद्देनजर इबादत के लिए मरकज मस्जित को पूरी तरह से खोलने की मांग की थी. उस वक्त हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात के लिए पुलिस को पूरी तरह से मस्जिद खोलने का आदेश दिया था.
पुलिस ने मरकज प्रबंधन को दिए ये निर्देश
पुलिस ने मरकज प्रबंधन को मस्जिद के प्रत्येक मंजिल के प्रवेश द्वार और निकास द्वार के साथ-साथ सीढ़ी पर "सीसीटीवी कैमरे" को फिर से स्थापित करने का भी निर्देश दिया. पुलिस ने प्रबंधन को विदेशी नमाजियों के प्रवेश के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस बोर्ड लगाने का भी आदेश दिया है. इसके अलावा होईकोर्ट ने जस्टिस जसमीत सिंह ने मरकज प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि मस्जिद की सभी मंजिलों के प्रवेश, निकास औऱ सीढ़ियों के आसपास सीसीटीवी पूरी तरह से काम करें. हाईकोर्ट ने यह साफ कहा है कि मस्जिद में सिर्फ नमाज और धार्मिक प्रार्थना की अनुमति होगी.
बता दें दो साल पहले साल 2020 मे तब्लीगी जमात के सदस्यों के बड़ी संख्या में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जान के बाद निजामुद्दीन मरकज में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. लेकिन 16 मार्च 2022 को हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात पर मस्जिद परिसर के भूतल व तीनों मंजिलों सहित चारों मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी थी. हालांकि आदेश में मरकज प्रबंधन को कोविड-19 प्रोटोकॉल सहित सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ताई से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी गई थी.
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