Delhi News: दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना सख्त मना है, लेकिन अब इसी कड़ी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने एक जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है. सभी जगहों पर बोर्ड ने इसे सख्ती से लागू कराने को कहा है. इस आदेश में कहा गया कि मॉल से लेकर किसी भी दुकान में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो ट्रेड लाइसेंस रद्द करें. इतना ही नहीं, लाइसेंस रद्द करने के बाद संचालक को नए सिरे से दोबारा ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. इसके साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
पहली, दूसरी और तीसरी बार में इतना जुर्माना
मगर इसके बाद भी दुकानदार के पास प्लास्टिक पाया जाता है तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सीपीसीबी ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और प्रदूषण फैलाने वालों के लिए जुर्माना भी निर्धारित कर दिया है. जिसकी दुकान में पहली बार प्लास्टिक वेस्ट मिलेगा उन्हें 500 रुपए, दूसरी बार एक हजार और तीसरी बार दो हजार रुपए जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है.
इंस्टीट्यूशनल के लिए ये है जुर्माना
जबकि इंस्टीट्यूशनल वेस्ट करने वालों के लिए पहली बार 5 हजार, दूसरी बार 10 और तीसरी बार 20 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही इसके अलावा प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंम्पनियों पर प्रति टन पहली बार 5 हजार, दूसरी बार 10 और तीसरी बार 20 हजार प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. केंद्रीय प्रदूषण निंत्रण बोर्ड ने शिकायत के एक एप लांच किया है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. लोग इस एप में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
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