Delhi News: दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की तारीख बढ़ी, 31 जनवरी के बाद लगना था सौ फीसदी ब्याज और जुर्माना
Tax News: दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने आम माफी योजना के अंतर्गत संपत्ति कर भुगतान करने की तारीख को बढ़ा दिया है. पहले ये तारीख 31 जनवरी तय की गई थी.
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South Delhi Municipal Corporation: दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने आम माफी योजना 2021-22 की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. नागरिकों को राहत देते हुए एसडीएमसी ने ऐलान किया है कि अब 31 जनवरी 2022 तक संपत्ति कर भुगतान करने में 100 फीसदी ब्याज व जुर्माने पर छूट दी जाएगी. एसडीएमसी के महापौर मुकेश सूर्यान ने बताया कि संपत्ति करदाताओं की सुविधा के लिए आम माफी योजना 2021-22 में संशोधन किया जा रहा है. जिसके अंतर्गत 31 जनवरी 2022 तक संपत्ति कर भुगतान में 100 फीसदी ब्याज और जुर्माने पर छूट मिलेगी.
क्या होगा लाभ
योजना में संसोधन के साथ ही 28 फरवरी 2022 तक संपत्ति कर जमा करने पर 90 फीसदी ब्याज और 100 फीसदी जुर्माने की राशि माफ की जाएगी. इसके अलावा 31 मार्च 2022 तक संपत्ति कर भुगतान पर 80 फीसदी ब्याज और 100 फीसदी जुर्माने की राशि माफ होगी. महापौर ने बताया कि कोरोना की पाबंदियां और वीकेंड लॉकडाउन के चलते नागरिक इस आम माफी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे. इसीलिए एसडीएमसी द्वारा इसकी तारीख को आगे बढ़ाया गया है. उन्होंने बताया कि आम माफी योजना उन करदाताओं को भी राहत देगी जो कि वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण कर का भुगतान समय पर नहीं कर पा रहे हैं.
बढ़ेगी करदाताओं की संख्या
योजना की तारीख को आगे बढ़ाए जाने के बाद करदाताओं को राहत मिलेगी. उन्हें उम्मीद है कि करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वह समय पर अपनी संपत्ति कर जमा कराएं और इस योजना का लाभ उठाकर मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे. बता दें कि इस योजना के अंतर्गत संपत्ति कर भुगतान की तारीख पहले 31 जनवरी 2022 तक निश्चित थी. जिसका भी 31 जनवरी तक भुगतान नहीं हुआ था पहले उन्हें 100 फीसदी ब्याज व जुर्माने पर देना था. लेकिन अब 28 फरवरी तक छूट की सीमा बढ़ दी गई है.
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