Single Use Plastic Ban in Delhi: नई दिल्ली में प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने के लिए और पर्यावरण को साफ बनाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी ने प्लास्टिक कैरी बैग पूरी तरह से रोक लगाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए रोडमैप तैयार किया है.


प्लास्टिक कैरी बैग पर लगी रोक
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 12 की उप-धारा के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिलहाल 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग  की बिक्री, इस्तेमाल, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं 1 जुलाई, 2022 से  सिंगल यूज प्लास्टिक के बनाने पर,उसके स्टोरेज, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बैन लगा दिया जाएगा.


31 दिसंबर से लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में 120 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग  की बिक्री, इस्तेमाल, स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी  31 दिसंबर, 2022 के बाद से बैन लगा दिया जाएगा, और अगर कोई इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो पालिका उसपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाएगी.


किन चीजों पर लगेगा प्रतिबंध
एनडीएमसी ने अपने क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक वाली वस्तुएँ जैसे - प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक, स्टिक प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, स्टिरर, ट्रे जैसे सामान के इस्तेमाल को कम करने के लिए कहा है, वहीं 100 माइक्रोन से कम के स्वीट बॉक्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के चारों ओर फिल्मों को लपेटना या पैक करना पर भी बैन रहेगा.


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