Delhi: दिल्ली वाले सावधान! बस लेन में निजी वाहन पार्क की तो...
Delhi Traffic Rules: सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बस लेन में निजी वाहन पार्क करने के खिलाफ दिल्ली परिवहन विभाग ने चालान काटने का आदेश दिया.
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Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बसों, भारी माल वाहन, माल वाहन और चार पहिया हल्के मालवाहक वाहनों को निर्धारित लेन में ही चलाए जाने की कवायद में दिल्ली सरकार ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है. इसके तहत बस लेन में पार्क किए गए वाहनों का अब चालान काटा जा रहा है. बस लेन में वाहनों की पार्किंग करने के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को 22 प्रमुख कॉरिडोर पर शुरू किया गया है. इसके लिए परिवहन विभाग की 44 टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बस लेन में पार्किंग करने पर रोजाना 500 से अधिक वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं. ऐसे वाहन मालिकों के 500-500 रुपये के चालान काटे जा रहे हैं. पिछले तीन दिनों में ही बस लेन में पार्किंग करने पर 2000 से ज्यादा निजी वाहन मालिकों के चालान काटे गए हैं, जबकि बस लेन उल्लंघन के मामले में बस चालकों के 10-10 हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं.
SC के आदेश पर दिल्ली सरकार का एक्शन
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है. जिसका मकसद है कि सभी बसें, भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और चार पहिया हल्के मालवाहक वाहन निर्धारित लेन में ही चलें और बस लेन में वाहनों की पार्किंग नहीं की जाए. उल्लंघन करने पर दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम- 2019 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा. चिन्हित बस लेन विशेष रूप से बसों और माल ढुलाई के लिए सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक आरक्षित हैं. इस अवधि के दौरान किसी भी अन्य वाहन को इन बस लेन में चलने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा रात्रि 10 बजे से प्रातः आठ बजे की अवधि के दौरान अन्य वाहनों को भी बस लेन में चलने की अनुमति है. वहीं, हल्के मोटर वाहनों में जैसे कार और स्कूटर आदि के चिन्हित बस लेन में खड़े पाए जाने पर वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली परिवहन विभाग बस लेन में यातायात अनुशासन लागू करने के लिए 22 प्रमुख कॉरिडोर पर दो शिफ्ट में 2-2 प्रवर्तन दल तैनात कर रहा है. बस लेन में खड़े पाए गए वाहन या बस लेन के बाहर चलते पाए जाने वाले भारी और माल वाहनों की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी भी की जा रही है, जिससे इन्हें उल्लंघन के सबूत के रूप में संरक्षित किया जा सके. परिवहन विभाग ने अपने सार्वजनिक फ्लीट ऑपरेटरों डीटीसी और डिम्ट्स को अपने ड्राइवरों हुई को जुर्माना से बचने के लिए निर्धारित बस लेन में अपनी बसों को चलाने का निर्देश दिया है.
दिल्ली के इन सड़कों पर जारी है परिवहन विभाग का अभियान
- राजघाट से सराय काले खां आईएसबीटी
- भीकाजी कामा प्लेस-धौला कुआं
- मायापुरी चौक से ब्रिटानिया चौक
- दिल्ली यूनिवर्सिटी आईएसबीटी कश्मीरी गेट
- सराय काले खां हौज खास
- पीरागढ़ी डिपो जीटीके बाइपास
- बुराड़ी क्रॉसिंग भजनपुरा
- भजनपुरा से आईएसबीटी आनंद विहार
- आजादपुर से दिल्ली यूनिवर्सिटी
- दिल्ली गेट से तीस हजारी वाया कश्मीरी गेट
- कश्मीरी गेट आईएसबीटी अप्सरा बार्डर
- कड़कड़डूमा-आईटीओ मार्ग
- आनंद विहार आईएसबीटी से सराय काले खां आईएसबीटी
- आश्रम चौक से बदरपुर बार्डर
- लाजपत नगर भीकाजी कामा प्लेस
- आईएनए से छतरपुर मंदिर और हौजखास से सुब्रतो पार्क
- किर्बी प्लेस से पीरागढ़ी चौक और उत्तमनगर से नजफगढ़
- नजफगढ़ से ढासना बस स्टैंड
- मुंडका पीरागढ़ी चौक, पीतमपुरा से रोहिणी
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