Delhi News: आज से बर्थ सर्टिफिकेट बना सिंगल डॉक्यूमेंट, इन सभी कामों में पड़ेगी इसकी जरूरत
Birth Certificate: अब तक ज्यादातर कामों में आधार कार्ड को यह मान्यता दी जा रही थी, लेकिन अब विभिन्न डॉक्युमेंट्स समेत आधार को बनवाने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी.
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Delhi News: जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी के बाद आज 1 अक्टूबर से बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया है, जिसके होने पर ज्यादातर जगहों पर किसी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी. यानी यह एक सिंगल डॉक्यूमेंट बन जायेगा. अब तक ज्यादातर कामों में आधार कार्ड को यह मान्यता दी जा रही थी, लेकिन अब विभिन्न डॉक्युमेंट्स समेत आधार को बनवाने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी.
बर्थ सर्टिफिकेट से बच्चे की पहचान का चलता है पता
बर्थ सर्टिफिकेट वह डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बच्चे की पहचान संबंधित सभी जानकारियां, जिसमें बच्चे के जन्म की तारीख, जन्म स्थान, लिंग और अन्य जरूरी जानकारियों के शामिल होने के साथ बच्चे के माता-पिता का नाम भी दर्ज होता है. आज के बाद आधार कार्ड के होने के बाद भी बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा.
बर्थ सर्टिफिकेट की साइट से कर सकेंगे डाउनलोड
नवजात या एक साल तक के आयु वाले बच्चे का जन्म-प्रमाण पत्र निगम के जोनल ऑफिस से जारी होता है. अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उस जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा जिसके तहत अस्पताल आता है, वहीं अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो मकान जिस जोन में पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए वहां आवेदन करना होगा. जहां आवश्यक डाक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट की वेबसाइट https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login पर इसे अपलोड कर दिया जाता है. वहां से जारी जन्म प्रमाणपत्र पूरे भारत मान्य है. कहीं से भी इस प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाला जा सकता है. बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इस वेबसाइट पर भी आवेदन किया जा सकता है.
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप, माता पिता दोनों के आधार या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की जरूरत होगी. वहीं घर पर जन्मे बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए स्थानीय पार्षद द्वारा सर्टिफाइड लेटर के साथ माता पिता दोनों के आधार या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि आवश्यक होंगे. पार्षद न होने पर सेक्टर वार्डन के पत्र के साथ माता पिता के डाक्यूमेंट्स भी मान्य हैं.
इन महत्वपूर्ण कार्यों में पड़ेगी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत
बर्थ सर्टिफिकेट की सहायता से वोटर आईडी, आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड, राष्ट्रीय पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR), ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे. वहीं बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल मैरिज सर्टिफिकेट, जमीन-जायदाद का रजिस्ट्रेशन, शिक्षण संस्थानों में एडमिशन, सरकार की ओर से भविष्य में बनने वाले डेटाबेस में भी किया जाएगा.
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