NGT Dismisses Plea Seeking Exemption For Diesel Vehicles: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से छूट मांगी गई थी. दरअसल इस याचिका में कहा गया था कि अगर आवेदक पूरी तरह से विकलांग है तो उसे ये अनुमति दी जाए. वहीं इस मामले को लेकर पीठ ने कहा कि एक निश्चित मामले पर इस तरह का आवेदन विचारणीय नहीं है. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि एक निश्चित मामले में इस तरह के आवेदनों पर हर समय विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदन को विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है.
पहले ही बैन हो चुके हैं 10 साल से पुराने डीजल वाहन
ट्रिब्यूनल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल की समय सीमा से परे डीजल वाहन का उपयोग करने के लिए छूट देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, इस आधार पर कि आवेदक 100% विकलांग है. इससे पहले, एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश में संशोधन की मांग करने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था. इसमें कहा गया था कि डीजल वाहनों से होने वाला उत्सर्जन कैंसर को बढ़ावा देता है और एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल वाहनों या 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदूषण का कारण बनता है.
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