Delhi Night Curfew: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. अगले आदेश तक रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी दिल्ली में यह नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि, इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी. वहीं अगर जरूरी सेवाओं के अतिरिक्त कोई बाहर घूमता पाया गया तो इसे कर्फ्यू का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि सोमवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजेमंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.


जानें किसे मिली है छूट


दिल्ली में लगाए गए इस नाइट कर्फ्यू के दौरान कुछ चीजों में छूट दी गई है. जानकारी के अनुसार इंटरस्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. यानी जिन लोगों को छूट मिली है, उन श्रेणियों के लोग दिल्ली और एनसीआर के इलाकों के बीच आ-जा सकेंगे. इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं और अन्य सामान के शहर के अंदर या इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. चेकिंग होने पर गाड़ी लेकर जा रहे लोगों के जरूरी दस्तावेज चेक करके उन्हें जाने दिया जाएगा. आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके लिए किसी अथॉरिटी से अलग से किसी भी तरह की कोई लिखित इजाजत या ई-पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस नाइट कर्फ्यू के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को छूट रहेगी जो आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हैं. सभी जजों और वकीलों को छूट होगी. नाइट कर्फ्यू के दौरान मीडिया के लोगों, प्राइवेट हेल्थकेयर वर्कर्स आदि लोगों को छूट रहेगी.


इशेंसियल सर्विसेज रहेंगी जारी


मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले की तरह ही ऑपरेट करते रहेंगे, लेकिन रात 11 बजे के बाद उनमें केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी, जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान भी आने-जाने की छूट दी गई है. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये पाबंदियां केवल लोगों की आवाजाही पर पाबंदी से जुड़ी हुई हैं. आवश्यक सेवाओं, गुड्स/सर्विसेज आदि के ट्रांसपोर्टेशन पर ये लागू नहीं होंगी. सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी आवश्यक पब्लिक सेवाएं जारी रहें.


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