Delhi News: दिल्ली (Delhi) में अब घर बनाना आसान हो सकता है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) ने दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देते हुए आवासीय भवन (Residential Building) के नक्शे की स्वीकृति के लिए दमकल विभाग से एनओसी (NOC) लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. दिल्ली नगर निगम के नए नियम के मुताबिक यदि आप दिल्ली में कोई  बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन मंजिला बना रहे हैं और इसमें पार्किंग स्पेस और इमारत की कुल ऊंचाई 17.5 मीटर है. तो ऐसी आवासीय बिल्डिंग के निर्माण के नक्शे की स्वीकृति के लिए दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी की एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी.


पहले क्या था नियम
दिल्ली नगर निगम ने इन नियमों में यह बदलाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में लिए गए एक निर्णय और दिल्ली दमकल विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर किया है. बता दें कि अभी तक दिल्ली में यदि आप किसी आवासीय भवन का निर्माण करते हैं जिसकी ऊंचाई 17.5 मीटर है और उसमें पार्किंग के साथ ग्राउंड और तीन फ्लोर हैं तो उस भवन के नक्शे की स्वीकृति के लिए दमकल विभाग से भी एनओसी लेना अनिवार्य होता था. लेकिन अब इस अनिवार्यता को हटा दिया गया है.


दिल्ली की जनता को होगा फायदा
हालांकि यह नियम उस भवन के निर्माण के नक्शे के आवेदन के लिए लागू नहीं होगा, जिसमें की पार्किंग की सुविधा नहीं होगी. यानी कि स्टिल्ड प्रस्तावित नहीं होगा. वहीं इस फैसले को लेकर एमसीडी का कहना है कि इससे दिल्ली की जनता को भवन के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति के लिए आने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी. साथ ही नशा स्वीकृति के लिए जो समय लगता है उसमें भी कमी आएगी. 


एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि अब यदि दिल्ली में किसी इमारत का निर्माण कराना चाहते हैं और इसकी ऊंचाई 17.5 मीटर है जिसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन फ्लोर हैं और पार्किंग की सुविधा है तो उस इमारत के निर्माण के नक्शे के आवेदन के लिए दमकल विभाग से एनओसी लिए बिना ही आवासीय भवन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.


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