Delhi News: सड़कों पर सरपट दौड़ती गाडियों (Vehicle)  की नंबर प्लेट (Number Plate) से ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वे किस राज्य (State) की हैं. हालंकि अब जल्द ही ऐसे नंबर भी जारी होने वाले हैं जिनसे राज्य और शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी. इसके पीछे दो बड़े फायदे बताए जा रहे हैं.


नंबर प्लेट पर राज्य का नाम न होने से होंगे दो फायदे



  • दरअसल कहा जा रहा है कि अगर नंबर प्लेट पर राज्य का नाम नहीं होगा तो दूसरे राज्य की ट्रैफिक पुलिस अनायास ही नहीं रोकेगी

  •  साथ ही अगर किसी का दूसरे राज्य में तबादला हो जाता है तो उसे वाहन का नंबर बदलवाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्योंकि उनके वाहन का नंबर दूसरे राज्य में भी मान्य होगा.


किनके लिए जारी होंगे नए बीएच सीरीज नंबर?


बता दें कि नए नंबर बीएच यानी भारत सीरीज के जारी किए जाएंगे. ध्यान दें कि ये नंबर सिर्फ केंद्र सरकार या उन निजी कंपनियों के कर्मचारियो के लिए जारी होंगे जिनके कम से कम चार राज्यों में दफ्तर होंगे. इसके साथ ही ये भी शर्त है कि ऐसे कर्मचारियो की ट्रांसफर वाली जॉब होनी चाहिए. बता दें कि बीएच सीरीज के नंबर कारों व दुपहियां वाहनों के लिए भी हैं. सीरीज वर्ष के अंक से शुरू होगी जो वर्तमान में चल रहे वाहनों के सामान्य नंबर से बिल्कुल अलग होगी. हालांकि इनमें वीआईपी नंबर नहीं दिए जाएंगे.


बीएच सीरीज नंबर से किन्हें होगा फायदा?


वहीं परिवहन अधिकारिय़ों के मुताबिक बीएच सीरीज के नंबर जारी होने के बाद उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जिनकी तबादले वाली नौकरी है. ऐसे में उन्हें दूसरे राज्य में जाने पर गाडी का नंबर बदलवाने या दोबारा पंजीकरण कराने जैसे झंझटो से छुटकारा मिल जाएगा. गौरतलब है कि इस नई सीरीज की शुरुआत सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा डिफेंस कर्मचारियों, केंद्रीय कर्माचरियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों व सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों और संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू की गई है.


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कैसी होगी बीएच सीरीज की नंबर प्लेट?


बता दें कि बीएच सीरीज की नंबर प्लेट व्हाइट कलर यानी सफेद रंग की होगी. इस पर काले रंग से नंबर अंकित किए जाएंगे. नंबर प्लेट पर पहले वर्ष लिखा जाएगा उसके बाद बीएच अंकित होगा और फिर चार अंकों का नंबर लिखा जाएगा. वहीं वाहन स्वामियों के पास दो साल या दो-दो साल के हिसाब में रोड टैक्स के भुगतान का विकल्प होगा. ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. बता दें कि इस सीरीज के लिए मंत्रालय द्वारा 10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8 फीसदी, 10 से 20 लाख की लागत वाले वाहनों के लिए 10 फीसदी और 20 लाख से ज्यादा की लागत वाले वाहनों के लिए 12 फीसदी रोड टैक्स तय किया है. वहीं डीजल से चलने वाले वाहानो के लिए दो फीसदी अतिरिक्त शुल्क और इलेक्ट्रिक वलाहनों पर दो प्रतिशत कम टैक्स लगाया जाएगा.


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