Delhi Nursery Admission: निजी स्कूलों में EWS और वंचित वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रकिया आज से शुरू, पढ़ें पूरी डिटेल
Nursery Admission: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS और वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रकिया आज से शुरू होने जा रही है. इच्चुक आवेदक 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं.
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Delhi Nursery Admission In EWS And DG Quota: दिल्ली (Delhi) के प्राइवेट स्कूलों (Private Schools) में शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी, केजी और पहली क्लास में (EWS) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, वंचित और दिव्यांग श्रेणी की सीटों पर दाखिले को लेकर शिक्षा निदेशालय ने जरूर सर्कुलर जारी कर दिया है. कोटे के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 25 फीसदी सीटें रिजर्व हैं. इन सीटों पर आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. योग्य और इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उनको www. Edudel.nic.in वेवसाइट पर जाना होगा. आवेदन 25 फरवरी तक किया जा सकता है.
नर्सरी एडमिशन के लिए पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ तीन मार्च को निकाला जाएगा. आनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से यानी 10 फरवरी से शुरू हो गई है. एडमिशन के लिए सर्कुलर शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा की डिप्टी डायरेक्टर बिमला कुमारी ने जारी किया है. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और डीजी श्रेणी के एडमीशन के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से उम्र सीमा भी तय की गई है. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और डीजी श्रेणी के तहत नर्सरी क्लास में एडमीशन के लिए 31 मार्च 2023 तक बच्चे का पांच साल का होना जरुरी है. केजी में एडमीशन लेने वाले बच्चे का चार साल का होना जरूरी है. इसी तरह पहली में एडमीशन लेने वाले बच्चों की उम्र सात सााल होनी चाहिए. दिल्ली के जो अभिवाकक इन सभी श्रेणियों में अपने बच्चे का एडमीशन चाहते हैं, उनका तीन साल से दिल्ली का रहवासी होना जरुरी है.
एक ज्यादा फॉर्म नहीं होंगे जमा
शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर में दिव्यांग श्रेणी के जो बच्चे नर्सरी में एडमीशन चाहते हैं उनकी उम्र तीन से नौ साल के बीच होनी चाहिए. इसी तरह केजी में एडमीशन लेने वाले दिव्यांग बच्चों की उम्र चार से नौ साल के बीच होनी चाहिए. वहीं पहली में एडमीशन लेने वाले बच्चों की उम्र पांच से नौ साल तय की गई है. एक आवेदक एक फॉर्म ही मान्य होगा. आवेदक एक से ज्यादा फॉर्म जमा न कर पाएं, इसके लिए बच्चों का आधार कार्ड भी अनिवार्य किया गया है. दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के लिए एडमीशन के निए आय प्रमाण पत्र जरुरी नहीं है. दरअसल, 25 में से 22 फीसदी सीटें आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग यानी जिनके परिवार की सालाना आय एक लाख से कम है, के बच्चों के लिए है. डीजी श्रेणी के तहत एससी एसटी पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रमी लेयर) अनाथ, ट्रांसजेडर और HIV प्रभावित बच्चों के लिए और अन्य तीन फीसदी सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए है. बता दें अभिवावक एडमीशन से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत और पूछताछ के लिए https://doepvt.delhi.gov.in वेवसाइट का उपयोग कर सकते हैं.
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