Delhi Nursery Admission: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कोटे में एडमिशन शुरू, ये डाक्यूमेंट्स जरूरी, जानें- पूरा प्रोसेस
Delhi Nursery Admission in EWS Quota: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी कोटे से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. एडमिशन के लिए पहला कंप्यूटरीकृत ड्रॉ तीन मार्च को निकाला जाएगा.
Delhi EWS Nursery Admission: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश-स्तर की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/वंचित समूह (ईडब्ल्यूएस/डीजी) और दिव्यांग बच्चों के एडमिशन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई. अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी है, जबकि पहला कंप्यूटरीकृत ‘ड्रॉ’ तीन मार्च को निकाला जाएगा. आवेदकों के लिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Delhi Directorate of Education) की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘ईडब्ल्यूएस/डीजी एडमिशन’ लिंक उपलब्ध है.
दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अनुसार आवेदकों के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी आधार संख्या डालें, ताकि आवेदनों के दोहराव से बचा जा सके. दिल्ली नगर निगम से मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्तर तक के निजी स्कूलों को भी ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी में दाखिले के लिए कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन दाखिला व्यवस्था में शामिल किया गया है. निदेशालय के परिपत्र में कहा गया है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही आवेदन दायर करें और अगर व्यक्ति ने एक से अधिक आवेदन दायर किए तो दाखिले के लिए ‘ड्रॉ’ में कामयाबी हासिल होने के बावजूद आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
कौन कर सकता है आवेदन?
आवेदन के संबंध में पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ भी गठित किया गया है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय मुताबिक सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं. वह लोग जो दिल्ली के स्थायी निवासी हैं और उनकी सालाना 1 लाख रुपये से कम है. वह अपने बच्चे के दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
- दिल्ली शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं.
- होम पेज पर दिए गए EWS / DG Admissions and EWS / Freeship Admissions पर क्लिक करें.
- अब नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें.
- मांगी गई जानकारी को दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें.
- मांगे गए डाक्यूमेंट्स को अपलोड करें.
- फिर सबमिट करें.
लगेंगे ये डाक्यूमेंट्स
- बच्चे का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
ये है आयु सीमा?
प्री स्कूल/नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र तीन से पांच साल, प्री प्राइमरी/केजी में चार से छह साल और क्लास एक में पांच से सात साल (31 मार्च 2021 तक) होनी चाहिए. दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए नर्सरी में तीन से नौ, केजी में चार से नौ और क्लास एक में पांच से नौ साल एज लिमिट है. लगभग 50 हजार सीटों के लिए पहले ही ड्रॉ में स्कूल अलॉट किए जाएंगे.
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