Delhi Online Challan: भारत में ट्रैफिक रूल्स पहले से काफी सख्त हो चुके हैं. उधर राजधानी दिल्ली में तो ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को लेकर सख्ती काफी ज्यादा रहती है और जरा सी लापरवाही ना सिर्फ आपको मुश्किल में डाल सकती है बल्कि भारी भरकम चालान (Challan) भी भरना पड़ सकता है. ऐसे में अगर दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों से जुड़ी कोई गलती करके आपको भी जुर्माने का सामना करना पड़ा है तो आज आपको बताएंगे कि आखिर आप कैसे अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं. दिल्ली में ई-चालान (Online Challan) को लेकर क्या और कैसे करना है हम आपको बताने जा रहे हैं.


क्या है ई-चालान?


पहले ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर पुलिस कर्मचारी रसीद के जरिए चालान काटते थे. जिसके बाद वाहन मालिक को ये चालान थाने या फिर कोर्ट में जाकर भरना होता था. लेकिन ई-चालान की सुविधा आने के बाद पूरा काम डिजिटल हो गया है. ट्रैफिक पुलिसकर्मी नियम तोड़ने वाले वाहन की जानकारी अपने सिस्टम में दर्ज करता है और फाइन की डिटेल्स भर देता है. जिसके बाद वाहन मालिक को इस चालान को लेकर एक मैसेज जाता है और 60 दिनों की अवधि के अंदर इस चालान का भुगतान करना होता है.


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कैसे करें ई-चालान का भुगतान ?


अब आपको बताते हैं कि अगर आपके वाहन का चालान कट चुका है तो आप इसे घर बैठे कैसे भर सकते हैं. दरअसल इसके लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://www.delhitrafficpolice.nic.in/ पर जाना होगा. इसके बाद आपको वेबसाइट के होमपेज पर नोटिस का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने के बाद आपको पेंडिंग नोटिस दिखेगा जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. इसके बाद आपको अपनी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर नोटिस नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद सर्च करेंगे तो अगर आपके वाहन का कोई पेंडिंग चालान है तो सामने आ जाएगा. इसके बाद आपको पे नाऊ(Pay Now) का ऑप्शन दिखेगा.जिसपर क्लिक करके अमाउंट और पेमेंट आईडी भरनी होगी. इसके बाद पेमेंट करते ही आपको पीडीएफ मोड में चालान के भुगतान की रसीद भी मिल जाएगी.


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