Buy Home In NCR: दिल्ली के पास खरीदना चाहते हैं घर तो सरकार दे रही मौका, जानिए कैसे करें आवेदन
NCR News: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर खरीदने के लिए विकास प्राधिकरण पीएम आवास योजना के तहत फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है. अब इसके लिए 15 मार्च तक की रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं.
Delhi Home Buying Offer: अगर आप भी दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में रहना चाहते हैं और आपने अब तक घर नहीं खरीदा है तो सरकार आपको घर खरीदने का एक मौका दे रही है. दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत अब गाजियाबाद (Ghaziabad) में प्लाट खरीदने का आपका सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि इस फ्लैट के रजिस्ट्रेशन को डेट को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने बढ़ा दिया है. पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले ये फ्लैट ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के लोग इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते है.
15 मार्च तक बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन डेट
लोगों के घर खरीदने का सपना आसान हो सके इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने निवाड़ी में मिलने वाले पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीखों को बढ़ा दिया है. अब लोग 15 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए निवाड़ी की 528 फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्लाट के लिए रजिस्ट्रेशन करना बेहद आसान है. लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए पीएम आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन के लिए 5 हजार रुपए की राशि निर्धारित है. बता दें कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में मिलने वाले यह फ्लैट 22.77 वर्ग मीटर का है, और इस फ्लैट की कीमत कुल 6 लाख रुपए है. इस फ्लैट को खरीदने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही लाभार्थी को आर्थिक मदद देती है.
दिसंबर में खत्म हो गया था रजिस्ट्रेशन
बता दें कि इस फ्लैट की रजिस्ट्रेशन का आखिरी तारीख दिसंबर 2021 में खत्म हो गई थी. इस मामले में जीडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि जीडीए ने यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी है और लोगों को एक बार फिर से फ्लैट खरीदने का मौका दिया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ उठा सकें.
कौन कर सकता है आवेदन
गाजियाबाद से मिलने वाले फ्लैट के लिए आवेदन वही कर सकते हैं जो गाजियाबाद के रहने वाले हो, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, उनके पति या पत्नी के पास मकान ना हो, वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा ना हो. आवेदन हो जाने के बाद पहले सभी दस्तावेजों की जांच होगी, उसके बाद लॉटरी के जरिए लोगों को प्लाट दिए जाएंगे. वहीं ऐसे लकी ड्रॉ या लॉटरी में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही फिजिकली विकलांग और सीनियर सिटिजन को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा.
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