Delhi Pet Dog Registration: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने रविवार को उसके न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों से अपने-अपने पालतू जानवरों (pets) का पंजीकरण (Registration) कराने को कहा और ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. नगर निकाय ने यह कदम शहर और आसपास के इलाकों में कुत्तों के लोगों को काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच उठाया है.


पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य
एमसीडी के पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, लेकिन लोग अपने जानवरों का पंजीकरण कराने के प्रति अनिच्छुक हैं. नगर निकाय ने एक बयान जारी कर कहा, ''कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर एमसीडी नागरिकों से अपने कुत्तों का पंजीकरण का आह्वान करता है, जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम-1957 की धारा-399 के तहत अनिवार्य है. यह धारा उन पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों पर पाए जाने पर हिरासत में लेने का अधिकार देती है, जो नगर निगम में पंजीकृत नहीं हैं.''


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रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर होगी कार्रवाई
बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की चार्म कैसल सोसायटी में लिफ्ट के अंदर 9 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था. जिसके बाद से लोगों ने इसका जमकर विरोध भी किया था. जिसके बाद गाजियाबाद नगर निगम भी एक्टिव हो गया और उसने कुत्ते की मालकिन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. दरअसल गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं देखते हुए सर्वे कर रहा है. इस सर्वे में जो उन लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी जिन्होंने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. गाजियाबाद नगर निगम ने बताया कि जिन लोगों ने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके खिलाफ भारी जुर्माना जलाया जाएगा.


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