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14 साल बाद गिरफ्तार हुआ रेप का दोषी, दिल्ली क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने ऐसे दबोचा
Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने 14 साल से फरार चल रहे एक दोषी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान सुभाष उर्फ बबलू के रूप में हुई है.
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14 साल बाद गिरफ्तार हुआ रेप का दोषी
Source : अभिषेक नयन
Delhi News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने एक ऐसे वांटेड भगौड़े को गिरफ़्तार करने में कामयाबी पाई है, जो बीते 14 वर्षों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था. लोधी कॉलोनी थाने में दर्ज अपहरण और रेप के मामले में पुलिस को इस आरोपी की तलाश थी.
इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान, सुभाष उर्फ बबलू के रूप में हुई है. यह हिमाचल प्रदेश के मंडी का रहने वाला है. इसे क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से गिरफ्तार किया है.
एक महीने की बेल मिलने के बाद हो गया था फरार
डीसीपी संजय कुमार सैन ने बताया कि, सुभाष उर्फ बबलू को 2008 में लोधी कॉलोनी पुलिस थाने में दर्ज एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी. लेकिन 16 अगस्त 2011 में एक महीने की जमानत पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था. 14 दिसंबर 2011 को कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था और पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी.
अक्षरधाम मंदिर के पास ट्रैप लगा कर दबोचा
डीसीपी ने बताया कि, भगौड़ों के बारे में जानकारियों को विकसित कर रही क्राइम ब्रांच की टीम को इसके बारे में खुफिया सुचना मिली थी. जिस इसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर पंकज मलिक ने किया था. टीम में एसआई देवेंद्र सिंह, एचसी राजेंद्र सिंह, एचसी गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल रविंदर कुमार शामिल थे. टीम ने तकनीकी निगरानी और मानवीय खुफिया इनपुट का उपयोग करके आरोपी सुभाष उर्फ बबलू को अक्षरधाम मंदिर के पास ट्रैप लगा कर गिरफ्तार किया.
विभिन्न टैक्सी स्टैंड पर चलता था टैक्सी
पुलिस के मुताबिक, सुभाष उर्फ बबलू एक निम्न-मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखता है और एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करता था. वह फरार होने के बाद विभिन्न टैक्सी स्टैंड पर काम करता था और अक्सर विदेशी यात्रियों को अपनी टैक्सी में बिठाता था ताकि उंसके पकड़े जाने का जोखिम कम से कम हो. इस मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान, सुभाष उर्फ बबलू के रूप में हुई है. यह हिमाचल प्रदेश के मंडी का रहने वाला है. इसे क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से गिरफ्तार किया है.
एक महीने की बेल मिलने के बाद हो गया था फरार
डीसीपी संजय कुमार सैन ने बताया कि, सुभाष उर्फ बबलू को 2008 में लोधी कॉलोनी पुलिस थाने में दर्ज एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी. लेकिन 16 अगस्त 2011 में एक महीने की जमानत पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था. 14 दिसंबर 2011 को कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था और पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी.
अक्षरधाम मंदिर के पास ट्रैप लगा कर दबोचा
डीसीपी ने बताया कि, भगौड़ों के बारे में जानकारियों को विकसित कर रही क्राइम ब्रांच की टीम को इसके बारे में खुफिया सुचना मिली थी. जिस इसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर पंकज मलिक ने किया था. टीम में एसआई देवेंद्र सिंह, एचसी राजेंद्र सिंह, एचसी गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल रविंदर कुमार शामिल थे. टीम ने तकनीकी निगरानी और मानवीय खुफिया इनपुट का उपयोग करके आरोपी सुभाष उर्फ बबलू को अक्षरधाम मंदिर के पास ट्रैप लगा कर गिरफ्तार किया.
विभिन्न टैक्सी स्टैंड पर चलता था टैक्सी
पुलिस के मुताबिक, सुभाष उर्फ बबलू एक निम्न-मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखता है और एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करता था. वह फरार होने के बाद विभिन्न टैक्सी स्टैंड पर काम करता था और अक्सर विदेशी यात्रियों को अपनी टैक्सी में बिठाता था ताकि उंसके पकड़े जाने का जोखिम कम से कम हो. इस मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
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