Delhi: रमजान (Ramzan) के दौरान नमाज (Namaz) के लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन की मस्जिद (Markaz Nizamuddin Mosque) खोल दी गई है. दरअसल दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) को बताया कि मरकज़ निज़ामुद्दीन की मस्जिद को रमज़ान के महीने के दौरान उसी नियम और शर्तों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है, जो उच्च न्यायालय (High Court) ने 16 मार्च को शब-ए-बारात के लिए निर्धारित किए थे.


पुलिस ने मरकज प्रबंधन को दिए ये निर्देश


पुलिस ने मरकज प्रबंधन को मस्जिद के प्रत्येक मंजिल के प्रवेश द्वार और निकास द्वार के साथ-साथ सीढ़ी पर "सीसीटीवी कैमरे" को फिर से स्थापित करने का भी निर्देश दिया.  पुलिस ने प्रबंधन को विदेशी नमाजियों के प्रवेश के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस बोर्ड लगाने का भी आदेश दिया है.


साल 2020 में कोविड मामलों के बाद मरकज में सार्वजनिक प्रवेश पर रोक थी


बता दें दो साल पहले साल 2020 मे तब्लीगी जमात के सदस्यों के बड़ी संख्या में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जान के बाद निजामुद्दीन मरकज में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. लेकिन 16 मार्च 2022 को हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात पर मस्जिद परिसर के भूतल व तीनों मंजिलों सहित चारों मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी थी. हालांकि आदेश में मरकज प्रबंधन को कोविड-19 प्रोटोकॉल सहित सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ताई से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी गई थी.  


दिल्ली वक्फ बोर्ड सभी मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति मांग रहा है


गौरतलब है कि मरकज निजामुद्दीन में प्रतिबंधों में ढील देने की दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर शुक्रवार को अदालत सुनवाई करेगी. बोर्ड मस्जिद की सभी मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति मांग रहा है. वहीं बता दें कि पिछले साल शब-ए-बरात और रमजान के महीने में केवल 50 लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी. उस दौरान भी अदालत के आदेश के आधार पर अनुमति दी गई थी. 


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