Delhi News: पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि शराब की दुकान और उसके कर्मचारियों को, दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इसके कामकाज में प्रदर्शनकारियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. पुलिस द्वारा शराब की एक दुकान के मालिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह प्रतिवेदन दिया गया. याचिका में अधिकारियों को पर्याप्त कदम उठाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है ताकि याचिकाकर्ता दुकान चला सकें और उसके बाहर बैठे प्रदर्शनकारी दुकान को या उसके कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकें.
कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस वी कामेश्वर राव ने पुलिस की दलीलों पर गौर किया और याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं है. अदालत ने कहा, ''यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में शराब लाइसेंस की निरंतर वैधता के अधीन होगा'' दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और राज्य और दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अरुण पंवार ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के एसएचओ याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को शराब की दुकान में प्रवेश और निकासी के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे.
कदम उठाए जाएंगे-वकील
वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि शराब की दुकान के सुचारू कामकाज में कोई हस्तक्षेप न हो. यहां गोविंदपुरी में शराब की दुकान चलाने वाले याचिकाकर्ता मेसर्स श्री अवंतिका कांट्रेक्टर ने कहा कि उनके पास वैध शराब लाइसेंस है और वह पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने संबंधित थाने के एसएचओ को कई आवेदन दिए जिनमें याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को शराब की दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.
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