Delhi News: स्वतंत्रता दिवस में अब महीने भर से भी कम का समय शेष बचा है, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) अभी से ही अलर्ट मोड़ पर आ गई है और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने में लग गई है. स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले के खतरे की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस जहां एक तरफ संदिग्धों की जांच कर उनकी धर-पकड़ में लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ गुप्त सूत्रों के माध्यम से जानकारियों को विकसित कर आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए प्रयासरत है.


उड़ने वाली चीजों पर 26 दिनों का प्रतिबंध


इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कुछ आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अगले 26 दिनों तक दिल्ली के आसमान में ड्रोन, ग्लाईडर, हॉट एयर बलून जैसी हवा में उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध आज 22 जुलाई से 16 अगस्त तक लागू रहेगा. सीपी दिल्ली ने VVIP लोगों और राजधानी के प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मद्देनजर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किया है. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.


पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुटी


दिल्ली पुलिस जहां एक तरफ इस दौरान कुछ प्रतिबंधों को लगा कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों से मिल कर भी उन्हें जागरूक बना रही है, जिससे कुछ भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत ही पुलिस तक पहुंच सके और वो किसी भी देश विरोधी गतिविधियों को कमायाबी होने से रोक सकें.