Drone And Paragliding Ban In Delhi: दिल्ली में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग आदि पर लगी रोक लगा दी गई है. ये प्रतिबंध 18 जनवरी से लागू है, जो 15 फरवरी तक जारी रहेगी. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) कमिश्नर संजय अरोड़ा (Sanjay Arora) ने इसे लेकर आदेश जारी किया. गणतंत्र दिवस (Republic Day) से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर उप-पारंपरिक हवाई वाहनों की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने आदेश जारी कर पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान जैसे हवाई वाहनों के उड़ने पर रोक लगा दी.


दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा, "यह बताया गया है कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या भारत के शत्रु आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-ग्लाइडर जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं." दिल्ली पुलिस आयुक्त ने प्रतिबंध के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान किया और चेतावनी दी कि इसका उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.


26 जनवरी को लेकर चेकिंग और पेट्रोलिंग भी शुरू


यह प्रतिबंध 18 जनवरी से प्रभावी होगा, और 29 दिनों की अवधि के लिए यानी 15 फरवरी (दोनों दिन सम्मिलित) तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता. इस बीच उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि 26 जनवरी को लेकर चेकिंग और पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है. सोमवार को दिल्ली पुलिस ने होटल्स, गेस्ट हाउस और सिनेमा हॉल में जाकर जांच पड़ताल की. लोगों से पूछताछ की और बाजारों में भी सुरक्षा मजबूत कर दी गई है.


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