केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) सहित उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया गया. इसी बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दिल्ली में पीएफआई से जुड़े तीन परिसरों को सील करने और उसके कोष के लेन देन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही पीएफआई पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन से ‘संबंध’ रखने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था.


इन परिसरों पर लटकेगा ताला


दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा जिन परिसरों को सील करने का आदेश दिया गया है, उनमें शाहीनबाग में रॉयल होटल के पास, एफ-30/1बी,भूतल‍, ज़ैद अपार्टमेंट, जामिया नगर के अबु फज़ल एन्क्लेव में 44/ए-1, भूतल, हिलाल हाउस और जामिया नगर के ठोकर संख्या सात में बी-27/2, तीसरी मंजिल शामिल है. इसके लिए जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं.


गृह मंत्रालय ने बुधवार को पीएफआई और उसके आठ सहयोगी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के दो विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करने की शक्ति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दी थी, इन संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. कानून के दो प्रावधान प्रतिबंधित संगठन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले परिसरों को सील करने और कोष के लेनदेन पर रोक लगाने से संबंधित हैं. आयुक्त ने अधिसूचना में कहा, “ मैं शाहीनबाग थाने के एसएचओ (थानेदार) या अन्य किसी निरीक्षक को इस अधिसूचना को लागू करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का अधिकार देता हूं.”
 
 देश के 15 राज्यों में हुई थी छापेमारी


बता दें कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पीएफआई (PFI) से जुड़े लोगों के खिलाफ 22 सितंबर को देश के 15 राज्यों में छापेमारी की थी. इस दौरान सौ से अधिक लोगों के गिरफ्तार किया था. वहीं फिर 27 सितंबर को फिर से एनआईए (NIA) की लीड पर सात राज्यों की पुलिस (Police) ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापे मारे. इस कार्रवाई को ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0 बताया गया.


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