Delhi Stubble Burning: पराली जलाने पर दिल्ली पुलिस ने की पहली गिरफ्तारी, अदालत ने सख्त हिदायत के साथ किसान को जमानत पर छोड़ा
Delhi Air Pollution: दिल्ली पुलिस ने छावला गांव के किसान ओम प्रकाश को वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था.
Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में पराली जलाने (Delhi Stubble Burning) को लेकर पुलिस (Delhi Police) ने पहली गिरफ्तारी की है. दिल्ली पुलिस ने बैन के बावजूद प्रदूषण (Delhi air Pollution) फैलाने के आरोप में द्वारका जिले के छावला गांव इलाके से एक किसान को गिरफ्तार किया. किसान पर अपने खेत में पराली जलाने का आरोप है. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी किसान को अदालत में पेश किया. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद किसान को सख्त हिदायत के साथ जमानत पर रिहा कर दिया.
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को गुरुवार तड़के किसान द्वारा पराली जलाने के बारे में जानकारी मिली थी. इसकी सूचना मिलने के बाद छावला पुलिस थाने से एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारी के मुताबिक जब तक लोकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक पराली जल चुकी थी. आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ी को भी मौके पर बुलाया गया था.
नियमों के उल्लंघन के आरोप में हुई गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के बाद किसान ओम प्रकाश को वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बताया कि बाद में किसान को अदालत से जमानत मिल गई. दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते प्रदूषण के बीच पराली जलाने पर रोक लगा दी है.
इन गतिविधियों पर दिल्ली में है रोक
दरअसल, 28 अक्टूबर के बाद से दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बनी हुई थी. प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप-4 लागू कर दिया था. पराली जलाने पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध है. इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर कमर्शियल वाहनों का प्रवेश दिल्ली में वर्जित है. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की वजह से बिगड़े हालात को देखते हुए आर्टिफिशियल रेन की तैयारी में जुटी थी. साथ ही दिल्ली छह नवंबर को 13 से 20 नवंबर के दौरान सम-विषय योजना को लागू करने का भी एलान किया था. इस बीच गुरुवार और शुक्रवार को बारिश के बाद सरकार ने दोनों स्कीम पर अमल की योजना को फिलहाल टाल दिया है.