Delhi News: सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस का बड़ा कदम, IGI एयरपोर्ट के पास इन चीजों पर लगाया गया बैन
Indira Gandhi International Airport Delhi: सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हवाईअड्डे के पास लेजर बीम और ड्रोन के इस्तेमाल पर हमेशा से रोक लगाई गई है. आदेश 12 फरवरी से 12 अप्रैल तक लागू रहेगा.
Delhi News: दिल्ली पुलिस ने मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) के उपयोग और पालम के उप-मंडल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के अधिकार क्षेत्र में लेजर बीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यह एक आतंकवादी हमले का एक गंभीर सुरक्षा खतरा है और विमानन सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के एक आदेश के अनुसार, "जैसा कि विश्वसनीय जानकारी के आधार पर लगातार रिपोर्ट मिली है कि आतंकवादियों ने ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर और हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, एयरो-मॉडल सहित यूएएस का उपयोग करके आतंकवादी हमले को अंजाम देने की योजना बनाई है. इसलिए जनता को इसका उपयोग करने से रोका जाता है."
पुलिस उपायुक्त ने क्या कहा
पुलिस उपायुक्त (आईजीआई एयरपोर्ट) संजय त्यागी ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हवाईअड्डे के पास लेजर बीम और ड्रोन के इस्तेमाल पर हमेशा से रोक लगाई गई है. उन्होंने कहा, "हालिया आदेश सिर्फ एक विस्तार है." मौजूदा आदेश 12 फरवरी से 12 अप्रैल तक केवल दो महीने के लिए लागू रहेगा. सहायक पुलिस आयुक्त (सब डिवीजन पालम) बिजेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि आईजीआई हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विशेष रूप से विमान को उतारते समय लेजर बीम द्वारा पायलटों की दृष्टि विचलित होने की घटनाओं की सूचना दी है.
सुरक्षा के लिए है खतरा
सिंह ने कहा, "यह न केवल उपद्रव का एक स्रोत है बल्कि यात्रियों और विमान की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है." उन्होंने आगे कहा कि यह पाया गया है कि कई फार्म हाउस, बैंक्वेट, होटल और रेस्तरां हवाई अड्डे के अधिकार क्षेत्र में और उसके आसपास आए हैं जहां लेजर बीम सहित बहुत सारी रोशनी विवाह, पार्टियों और विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान होती है. वर्तमान में विशेष रूप से रात के समय खुले में लेजर बीम के उपयोग को विनियमित करने के लिए कोई नियम और विनियम नहीं हैं.
राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली हमेशा से असामाजिक तत्वों का निशाना रही है. एक महीने पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भी, आयुक्त अस्थाना ने पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट-पायलट जैसे विमान में उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मो के उपयोग, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या यहां तक कि विमान से पैरा-जंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था.
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