Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो कोविड -19 मास्किंग नीति का पालन नहीं करते हैं. साथ ही वो अपने वाहनों की सवारी करते समय हेलमेट नहीं पहनते ऐसे में मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हैं.


पुलिस डीडीएमए द्वारा जारी निर्देशों से बंधे हैं- HC
दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा, "पुलिस अधिकारी समान रूप से किसी भी अन्य नागरिक के रूप में डीडीएमए द्वारा जारी निर्देशों से बंधे हैं. हमारा विचार है कि उन्हें नेतृत्व का उदाहरण पेश करना चाहिए."


CBSE Results 2022: कुछ स्कूलों की वजह से लेट हो सकता है सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, जानें – क्या है वजह


शालीन भारद्वाज की अपील पर टिप्पणी 
हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी शालीन भारद्वाज द्वारा की गई अपील में की. जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ ड्यूटी पर कोविड -19 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और गृह मंत्रालय और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद कोविड -19 दिशानिर्देशों को लागू नहीं करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश मांगे गए हैं. 


उस समय पुलिस के जवान हेलमेट नहीं पहने थे
बता दें कि अगस्त 2021 में सदर बाजार क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने पर अपीलकर्ता का चालान किया गया था. हालांकि, उनका आरोप है कि ड्यूटी पर उस समय पुलिस अधिकारी स्वयं मास्क और हेलमेट नहीं पहने हुए थे.


Delhi News: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े एक मामले को लेकर ED पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, जानें- क्या है वजह