Delhi Police: दिल्ली में पब्लिक प्लेस में शराब पीना पड़ा महंगा, 2 महीने में 5,844 लोगों पर हुआ केस, जानें कितना है जुर्माना
Delhi Police: पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 5,844 से अधिक लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ, जिनमें से ज्यादातर बाहरी दिल्ली के 1,908, द्वारका के 1,295 और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के 724 हैं.
Delhi Police: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने पिछले दो महीनों में सार्वजनिक स्थानों पर कथित तौर पर शराब पीने के आरोप में 5,800 से अधिक लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम (Excise Act) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार इन आरोपियों को 5,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा. शराब पीने के बाद हंगामा करने या उपद्रव करने के लिए कुछ अपराधियों पर आईपीसी और दिल्ली पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 5,844 से अधिक लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से ज्यादातर बाहरी दिल्ली के 1,908, द्वारका के 1,295 और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के 724 हैं. वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए डेटा को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के साथ साझा किया गया था. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 326 'हॉटस्पॉट' की भी पहचान की, जहां ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और यहां आगे से अपराधों को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस और यातायात इकाई के साथ डेटा को शेयर किया गया है.
पूर्वी दिल्ली में 38 हैं सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट
दिल्ली के 326 हॉटस्पॉट में से अधिकांश पूर्वी दिल्ली में 38 हैं, इसके बाद दक्षिण पूर्व दिल्ली में 36, बाहरी 34, द्वारका में 33 और शाहदरा में 32 हैं. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर हॉटस्पॉट शराब की दुकानों, पार्कों, अंधेरी जगहों, मॉल आदि के पास की सड़कें हैं. कुछ अपराधी सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालते हैं, शराब पीते हैं और ड्राइव करते हैं. एसएचओ स्तर के अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों की जांच करने, उन्हें रिकॉर्ड करने और निवारक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
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