Delhi Police: दिल्ली की सड़कों पर SUV कार से किया खतरनाक स्टंट, अब पुलिस ने लिया ये एक्शन
Delhi SUV Stunt: दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए एसयूवी गाड़ी को जब्त कर लिया है. वहीं पुलिस आरोपी व्यक्ति को पकड़ने के लिए मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है
Delhi News: दिल्ली पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और खतरनाक स्टंट करने के मामले में एक्शन लिया है. आरडब्ल्यूए राजौरी गार्डन की ओर से पीएस राजौरी गार्डन में एक शिकायत प्राप्त हुई थी. इसमें कुछ वाहनों को लापरवाही से चलाने और स्टंट करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी. पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए आईपीसी की धारा 279 के तहत एफआईआर दर्ज की है.
पुलिस ने एसयूवी गाड़ी को किया जब्त
दिल्ली पुलिस की टीम ने नजफगढ़ रोड- राजौरी गार्डन के किनारे लापरवाही से गाड़ी चलाने और खतरनाक स्टंट करने के लिए एक एसयूवी को जब्त कर लिया है. एसयूवी मालिक ने नंबर प्लेट को हटाकर गाड़ी की पहचान छुपाने की कोशिश भी की. लेकिन, वो पुलिस की पहुंच से नहीं बच सका. एसयूवी को जब्त करने के बाद अब पुलिस आरोपी व्यक्ति को पकड़ने के लिए मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है. हालांकि, दिल्ली पुलिस की तरफ से वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है.
#WATCH | Delhi Police team at PS Rajouri Garden has seized an SUV despite the owner's attempts to conceal the vehicle's identity by removing its number plate, for reckless driving and dangerous stunts along Najafgarh Road - Rajouri Garden.
— ANI (@ANI) March 6, 2024 [/tw]
A complaint by RWA Rajouri Garden was… pic.twitter.com/Gh04Bh2wH4
ऑटो रिक्शा से स्टंट करने वाले पर लिया था एक्शन
बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2023 में ऑटो रिक्शा चालक की ओर से स्टंट करने का मामला सामने आया था. इसका वीडियो भी वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में ऑटो रिक्शा चालक को व्यस्त सिग्नेचर ब्रिज पर स्टंट करना महंगा पड़ा था. वीडियो में देखा गया था कि ऑटो रिक्शा में एक युवक बड़ी लापरवाही से ऑटो से बाहर खड़े होकर हवा में हाथों को लहराता और आगे-पीछे मुड़ता नजर आ रहा था. इस दौरान वो एक साइकिल सवार से भी टकरा गया, जिससे साइकिल सवार सड़क पर गिर गया था.
वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए ऑटो रिक्शा चालक की पहचान कर उसके वाहन को सीज कर दिया था. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऑटो रिक्शा चालक पर 32 हजार रुपये का चालान भी किया था.
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