Delhi News: दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1601 किलो अवैध पटाखे बरामद, दो गिरफ्तार
Delhi Police: दिल्ली पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स की संयुक्त कार्रवाई में राजेंद्र मार्केट से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं. इस मामले में दो लोगों पुलिस गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जुटी है.
Delhi News: राजधानी दिल्ली के राजेंद्र मार्केट से पुलिस ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को 16 सौ किलोग्राम पटाखों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी अवैध रुप से उत्तर प्रदेश के फर्रुख नगर ईलाके के एक व्यक्ति से पटाखे मंगाते थे और दिल्ली में उसे महंगी कीमतों पर बेचते थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद खुर्शीद उम्र 32 साल और मोहम्मद वकील उम्र 37 साल के रुप में की है.
दरअसल, बीते कई सालों दिल्ली सरकार प्रदूषण पर रोकथाम के लिए इस मौसम में पटाखों की बिक्री, भंडारण और निर्माण को प्रतिबंधित कर देती है. इस साल भी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने एक अधिसूचना जारी कर आगामी साल 1 जनवरी 2024 तक पटाखों के इस्तेमाल, बिक्री, भंडारण और निर्माण को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. बीते 29 अक्टूबर को राजंद्रे मार्केट के तीस हजारी इलाके में अवैध ढ़ंग से पटाखों के भंडारण और बेचने की सूचना पुलिस को मिली थी. इस सूचना के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर छापेमारी मौके से बड़ी मात्रा पटाखे बरामद किया.
यूपी से मंगाते थे आरोपी पटाखे
इस संबंध में नॉर्थ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार मीणा ने बताया कि हमें इस संबंध में सूचना मिली थी, जिसके बाद एंटी नार्कोटिक्स और सब्जी मंडी पुलिस की एक टीम बनाकार संयुक्त रुप से छापेमारी की कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई के दौरान 1601 किलोग्राम पटाखा बरामद हुआ, मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर किया गया है. उन्होंने बताया कि बरामद पटाखों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह उत्तर प्रदेश के फर्रुख नगर के एक व्यक्ति से यह पटाखे खरीद कर महंगी कीमतों पर बेचते थे.
पुलिस ने किया मामला दर्ज
आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार मीणा ने बताया दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 336 (उपेक्षापूर्वक ऐसा कोई काम जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो), 286 (जानबूझकर ऐसे स्थान पर विस्फोटक का इस्तेमाल जिससे मानव-जीवन में खतरा), 188 (लोक सेवक के आदेश का उल्लंघन), भारतीय दंड संहिता की धारा 34 विस्फोटक अधिनियम और विस्फोटक एक्ट के तहत सब्जी मंडी में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान ये पता चला है कि खुर्शीद नाम का आरोपी अवैध पटाखों की सप्लाई करने के एक अन्य मामले में शामिल भी था.
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