(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi Police Recruitment: तय मानकों से कम लंबाई के बाद भी बन पाएंगे पुलिस, दिल्ली एलजी ने किया विशेषाधिकार का इस्तेमाल
Delhi Police Job: एलजी वीके सक्सेना ने अनुकंपा के आधार पर दिल्ली पुलिस में नौकरी देने के मामले में विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए दो आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए.
Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना का पिछले कुछ माह के दौरान विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करने की वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार से टकराव सुर्खियों में रहा है. मामला सरकारी कामकाज में दखल देने को लेकर हो या बिजली और पानी सब्सिडी मामले में सक्रियता की बात क्यों न हो, उनका दिल्ली के सीएम से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद जरूर हुआ है. एक बार फिर वो दिल्ली पुलिस में दो लोगों को नौकरी देने के मसले पर सुर्खियों में है.. इस बार उनका नाम सीएम टकराव नहीं, बल्कि दो लोगों को अनुकंपा पर नौकरी देने के मामले में दरियादिली और दिल्ली पुलिस को नसीहत देने की वजह से चर्चा में हैं.
दरअसल, एलजी वीके सक्सेना ने अनुकंपा के आधार पर दिल्ली पुलिस में नौकरी देने के मामले में विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए दो आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं. इससे पहले दोनों आवेदकों यानी मुस्कान राठौर और गोपेश मीणा को दिल्ली पुलिस ने तय मानकों से कम लंबाई होने के कारण खारिज कर दिया था. इन दोनों को गंभीरता से लेते हुए एलजी ने कहा कि इस तरह के मामलों में आवेदकों के परिवार की आर्थिक हालात और उनकी जिम्मदारियों जैसे सामाजिक और मानवीय पक्षों पर पुलिस को गौर फरमाने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा न कर दिल्ली पुलिस ने फिजिकल फिटनेस के मानकों को तवज्जो देते हुए दोनों को नौकरी के अयोग्य करार दिया था.
पुलिस ने इस आधार पर दोनों को माना था अनफिट
अब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के मामले में शारीरिक मानकों यानी लंबाई के निर्धारित मापदंड में ढील देते हुए एलजी ने दोनों अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस में नौकरी के योग्य करार दिया है. साथ ही दोनों को नौकरी पर रखने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दोनों लाभार्थियों मुस्कान और गोपेश को उनकी लंबाई तय मानकों से क्रमशः 0.5 सेमी और 0.4 सेमी कम होने की वजह से नौकरी के अयोग्य करार दिया था. दिल्ली पुलिस ने मुस्कान राठौर के आवेदन को 12 नवंबर 2020 और गोपेश मीणा के आवेदन को 23 जून 2021 को खारिज कर दिया था.
नौकरी पर रखने के पीछे एलजी का तर्क
दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने कहा कि अभ्यर्थी गोपेश मीणा पर अविवाहित छोटे भाई, बहन और विधवा मां की जिम्मेदारी है. वहीं मुस्कान पर भी एक छोटे भाई और विधवा मां की जिम्मेदारी है. एलजी का कहना है कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के मामलों में नियमों पर जोर देने के बदले आवेदकों के परिवार की आर्थिक हालात जैसे मानवीय पहलुओं को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए.