Delhi News: दिल्ली में दिवाली से पहले पुलिस ने तीन अलग-अलग अभियानों में राष्ट्रीय राजधानी में 1,400 किलोग्राम से अधिक पटाखों को जब्त किया. साथ ही पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह अभियान उत्तर पश्चिम, दक्षिणपूर्व और दक्षिण जिलों की पुलिस टीमों ने चलाया था.


अलग-अलग जगहों पर हुई छापेमारी
पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10 बजे कन्हैया नगर में अवैध पटाखों की बिक्री की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस ने त्रि नगर के कन्हैया नगर निवासी मोहित गुप्ता (22) को पटाखों से भरा बैग ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया. नॉर्थवेस्ट की डिप्टी कमिश्नर उषा रंगनानी ने कहा कि मोहित गुप्ता ने खुलासा किया कि वह एक ग्राहक को पटाखे देने के लिए वहां आया था. उसने आगे बताया कि उन्होंने पिछले साल गाजियाबाद के एक डीलर से इन पटाखों को थोक में खरीदा था और उन्हें अपने घर में रखा था.


पुलिस ने कहा कि उसके घर पर छापेमारी की गई जहां से 570 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए. वहीं दक्षिण जिला पुलिस ने मंगलवार को दिनेश चंद (63) को मदनगीर के सेंट्रल मार्केट में उसकी दुकान में भारी मात्रा में पटाखे रखने के आरोप में गिरफ्तार किया. वहीं साउथ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर चंदन चौधरी ने बताया कि दिनेश चंद की दुकान से कुल 250 किलोग्राम बैन पटाखे बरामद किए गए. 


वाहन चेकिंग में जब्त हुए पटाखे
इसी तरह एक गुप्त सूचना के आधार पर दक्षिण पूर्व जिला पुलिस ने मंगलवार को अमर कॉलोनी में सपना सिनेमा के पास एक कार और एक ऑटो-रिक्शा को रोका गया. साउथईस्ट की डिप्टी कमिश्नर ईशा पांडे ने बताया कि वाहनों की जांच करने पर शुभम गुप्ता (24) और पवन अरोड़ा (24) के कब्जे से 217.48 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों ने खुलासा किया कि उन्होंने कोटला मुबारकपुर के एक स्टोर से अवैध पटाखे खरीदे थे.


DPCC ने लगाया है प्रतिबंध
डीसीपी ने कहा कि शुभम और पवन के कहने पर छापेमारी की गई जहां 423.35 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए गए और दुकान के मालिक गोपाल दास (64) को गिरफ्तार किया गया. वहीं गोपाल दास ने खुलासा किया कि वह अपनी दुकान से अवैध पटाखे बेचते है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 1 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण बैन लगाने का आदेश दिया है. साथ ही आदेश में कहा गया है कि बैन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू है.


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