Delhi News: पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से कई बार दुष्कर्म करने तथा उसे गर्भवती करने के आरोपी दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी और उसकी पत्नी को सोमवार को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की. मंगलवार को पत्नी को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग का बयान भी दर्ज कराया जा रहा है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक आरोपी अधिकारी के निलंबन के आदेश दिए हैं. उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से एक रिपोर्ट भी मांगी है.
दिल्ली सरकार ने कहा, ‘‘अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.’’ दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग की.
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पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा, ‘‘हमने मुख्य आरोपी पति तथा पत्नी को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. यह संवदेनशील मामला है और हम गंभीरता से इसकी जांच कर रहे हैं. पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया जा रहा है.’’ पुलिस का एक दल मामले की जांच के संबंध में बुराड़ी में आरोपी अधिकारी के घर पहुंचा.
स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल में नाबालिग लड़की से मिलने से रोक दिया गया जहां वह उपचार के लिए भर्ती है.
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी अधिकारी ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच कई बार लड़की से कथित रूप से बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि अधिकारी की पत्नी पर भी पीड़ित को गर्भपात के लिए दवाएं देने का आरोप लगाया गया है.
पीड़ित लड़की एक अक्टूबर, 2020 को अपने पिता के निधन के बाद से आरोपी और उसके परिवार के साथ उनके घर में रह रही थी. आरोपी पीड़िता का पारिवारिक मित्र है जिसे वह ‘मामा’ कहती है.
जब नाबालिग लड़की कथित तौर पर गर्भवती हो गयी तो उसने आरोपी की पत्नी को इसके बारे में बताया जिसने अपने बेटे से गर्भपात के लिए दवाएं मंगायी और लड़की को दे दी.
जब लड़की की मां उससे मिलने आयी तो वह जनवरी 2021 में उनके साथ अपने घर लौट गयी. उसे इस साल अगस्त में घबराहट की वजह से दौरा पड़ा और उसकी मां ने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया जहां लड़की ने काउंसिलिंग के दौरान अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया. वह अब 12वीं कक्षा में पढ़ती है.
मालीवाल ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि उन्होंने पुलिस को नोटिस जारी किया है क्योंकि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. उन्होंने कहा, ‘‘जिसका काम बेटियों की सुरक्षा करना था, वही भक्षक बन जाए तो लड़कियां कहां जाएं? उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए.’’
अब कानून अपना काम करेगा- दिल्ली सरकार
पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एफ) (रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक या महिला का विश्वासपात्र अथवा उस पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति की हैसियत से महिला से बलात्कार करना), 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्दों का प्रयोग, इशारा या कृत्य), 506 (आपराधिक धमकी), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है.
दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा, ‘‘वह (आरोपी) डब्ल्यूसीडी विभाग में उप निदेशक है. कथित मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अब कानून अपना काम करेगा.’’
इसमें कहा गया है, ‘‘दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित इस तरह के गंभीर मामलों के प्रति संवेदनशील है. अगर आरोपी ने इस तरह का निंदनीय कृत्य किया है तो उसके खिलाफ हरसंभव सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.’’