दिल्ली यातायात पुलिस ने मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम में एक प्रावधान की याद दिलाते हुए एक आदेश जारी किया है. इस नियम के अनुसार जो भी दिल्ली पुलिस कर्मचारी या अधिकारी यातायात का उल्लंघन करेगा तो उसे जुर्माने का दोगुना भुगतान करना होगा. इस आदेश को इसलिए जारी किया है क्योंकि अधिकतर शिकायतें मिली हैं कि कई पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी सरकारी पुलिस वाहन चलाते समय या ड्राइवर के बगल में आगे की सीट पर बैठते समय सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं.
इस आदेश को जारी करते हुए कहा गया है कि पुलिस कर्मियों को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम को याद कराने की जरुरत है. जिसके अनुसार पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए यातायात उल्लंघन के लिए दोहरे दंड का प्रावधान है. वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि सभी पुलिस कर्मी जुर्माने और विभाग की छवि खराब होने से बचाने के लिए यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करें.
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बता दें कि वर्तमान में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 का जुर्माना है. वहीं इस आदेश को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि इस आदेश से पुलिस अधिकारी नियमों का पालन अच्छी तरीके से करेंगे. क्योंकि इस तरह की शिकायते अधिकतर आम नागरिकों द्वारा आती हैं कि पुलिस अधिकारी खुद यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं. इस आदेश के बाद पुलिस अब और अधिक सतर्क होगी और इसका उदाहरण भी पेश करेगी. बता दें कि इस आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कोई पुलिस कर्मी या तो वर्दी में या सरकारी वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून के उचित प्रावधानों और एमवी अधिनियम की धारा 210 बी के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए.