Restrictions Put In Delhi To Control Pollution: दिल्ली (Delhi) का प्रदूषण एक इतनी बड़ी समस्या है कि इससे निपटने के लिए सरकार (Delhi Government) हर साल कुछ खास कदम उठाती है, कुछ खास तैयारियां की जाती हैं और नई-नई पाबंदियां भी लगती हैं. इस बार भी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में रहे इसके लिए कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिन्हें न मानने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल यहां के ताजा हालात ये हैं कि अंदाजा लगने के पहले ही पॉल्यूशन खराब कैटेगरी में पहुंच गया है. इस वजह से ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया गया है.


ग्रैप का पहला चरण लागू, अब रहेगा पॉल्यूशन कंट्रोल –


ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण लागू कर दिया गया है क्योंकि पूर्वानुमान लगने से पहले ही दिल्ली का पॉल्यूशन खराब कैटेगरी में पहुंच गया है. ऐसा होते ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमें (CQM) की पहली मीटिंग हुई. इस मीटिंग के बाद ग्रैप के पहले चरण को तुरंत प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में लागू कर दिया गया है. सीक्यएम के अनुसार ग्रैप 1 अक्टूबर से ही लागू कर दिया गया है, जिसका पहले फेज 5 अक्टूबर से ही लागू हो गया है. ग्रैप 1 के तहत सख्त कदम उठाने के लिए सभी एजेंसियों को एलर्ट कर दिया गया है.


लगी ये पाबंदियां –



  • सरकारी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर 500 स्क्वॉयर मीटर या इशसे अधिक के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी.

  • धूल को कम करने, निर्माण और मलबे से होने वाली धूल को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.

  • खुली जगहों पर कूड़ा नहीं डाला जाएगा. संबंधित सिविक एजेंसी इस स्थिति से ठीक से निपटेंगी.

  • सड़कों, लैंडफिल साइट वगैरह पर पानी का छिड़काव करना होगा.

  • कंस्ट्रक्शन साइटों पर नए नियम के मुताबिक स्मॉग गन लगानी होगी.

  • लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटनाएं रोकने के लिए जरूरी इंतजाम होंगे.

  • पीयूसी के नियम सख्ती से माने जाएंगे.

  • ट्रैफिक वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस रहेगी.

  • उद्योगों में सिर्फ अप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल होगा.

  • पटाखों पर रोक रहेगी.

  • यूनिफाइड कम्यूट को बढ़ावा दिया जाएगा.


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